छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: कैसे करें आवेदन?

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छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:-

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना- यदि छत्तीसगढ़ राज्य का कोई व्यक्ति अपनी जाति के अलावा किसी अन्य जाति में अपना विवाह करवाता है तो उसे 3 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे | जिसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है |

इस योजना में यह प्रोत्साहन राशि तब मिलती है जब कोई सामान्य वर्ग का लड़का अनुसूचित जनजाति की लड़की से शादी करता है | अंतरजातीय विवाह योजना छत्तीसगढ़ द्वारा 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और 2.50 लाख रुपए की राशि अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा दी जाती है |

योजना का मुख्य उद्देश्य शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाना है जिससे वह अपने जीवन में कुछ ढंग का कार्य करके अपने जीवन को सुखी बनाए | अक्सर ऐसा देखा गया है की अंतर्जातीय विवाह करने वालों जोड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है | और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन्हीं सभी समस्याओं के आधार पर सरकार ने इस योजना का आगमन किया है | इससे समाज की पिछड़ी हुई सोच भी समाप्त होती है |

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ:-

  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल शादी करने वाले जोड़ों को मिलेगा |
  • इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासियों को मिलेगा |
  • योजना का लाभ केवल अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेगा |
  • सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग का कोई लड़का यदि अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा |
  • सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग की कोई लड़की अनुसूचित जनजाति के लड़के से शादी करती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा |
  • शादी के उपरांत आपको 300000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी |
  • इस प्रोत्साहन राशि द्वारा आप अपना कोई नया बिजनेस खोल सकते हैं या कोई अन्य और कार्य कर सकते हैं या भविष्य के लिए इन पैसों को सेव करके रख सकते हैं |

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • अंतरजातीय विवाह योजना के पात्र केवल शादी करने वाले जोड़े होंगे |
  • शादी करने वाले जोड़े छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए |
  • इस योजना के पात्र वही लड़कियां होंगी जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण है | 
  • योजना के पात्र वही लड़के होंगे जिनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है |

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए मुख्य दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • कोई भी पहचान पत्र |
  • राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र |
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र |
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र |
  • Bank Account Details
  • शादी करने वाले जोड़ों के दो पासपोर्ट साइज फोटो |

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • आपको सर्वप्रथम अपने नजदीकी जिला कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करना है|
छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
  • आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और भरे|
  • अब आपको बताए गए दस्तावेजों को वादन फॉर्म के साथ लगाना है |
  • आपको अब अपने आवेदन फॉर्म को जिला अध्यक्ष कार्यालय में जमा करवाना है |
  • यदि आप योजना के पात्र हुए तो आपको योजना का लाभ दिया जाएगा |

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