बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना:-

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना– बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)”  शुरू की है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के मध्यम आय के परिवारों के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी | इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार वर्ष 2019-20 से रोजगार सृजन के लिए सालाना 100 करोड़ रुपये की मंजूरी देगी |

बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme)” के दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया है | अब, ये नए दिशानिर्देश अल्पसंख्यक परिवारों (मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई) युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगे |

इसके अलावा, इस योजना के तहत, राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय और Start Up के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान करेगी | राज्य सरकार इन funds का उपयोग revolving fund के रूप में करेगी | बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु पात्रता:-

  • उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार बिहार के जिस जिले में ऋण राशि के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे उस जिले से संबंधित होना चाहिए |
  • उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में अपनी सेवा नहीं देना चाहिए |
  • उम्मीदवार को अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए |
  • इसके अलावा, सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना हेतु नियम व शर्तें:-

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर तथा बेरोजगार व्यक्ति 5 लाख रूपए का ऋण स्वरोजगार शुरू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करेगी:

  • इस योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशी का 5% ब्याज देना होगा |
  • ऋण लेने की तारीख से 3 महीने की अवधि तक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा |
  • यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है। तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 % की छुट प्रदान की जाएगी |
  • इस योजना के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके  बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लाभ प्रदान करेगी |

बिहार अल्पसंख्यक रोज़गार ऋण योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

  • बिहार राज्य से प्रमाणित अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड नंबर
  • आवेदक के किसी राष्ट्रीकृत बैंक का  बैंक खाता नम्बर
  • बिहार राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र
  • घर के पते का प्रूफ, इसके तहत आप अपने घर के बिजली का बिल या फ़ोन का बिल का फोटोकापी लगा सकते हैं |

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन पत्र:-

बेरोजगार उम्मीदवार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए PDF format में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं |

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए  Click Here

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

यहां बेरोजगार उम्मीदवारों को पूरा विवरण भरना होगा और उनकी हाल की तस्वीर को आवेदन पत्र में चस्ता करना होगा | अंत में उम्मीदवारों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |

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