पैन कार्ड आवेदन 31 मई के पहले कर लें नहीं तो भरना पड़ेगा 10,000 जुर्माना

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पैन कार्ड आवेदन

पैन कार्ड आवेदन 31 मई से पहले कर लें

दोस्तों मई का महीना ख़तम होने वाला है, और इसके साथ, कुछ बदलाव भी हुए हैं. PAN card को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का निर्देश है कि 31 मार्च 2019 तक सभी PAN होल्डर्स इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य थाl

वर्ना वे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते और न ही ​रिफंड ले पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट भी PAN-Aadhaar लिंकिंग को वैलिड मानते हुए बिना लिंंकिंग आईटीआर न भरे जाने पर मुहर लगा चुका हैl

अगर आप भी अपना PAN card बनवाने जा रहे है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN Card के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया हैl

एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का वित्तीय ट्रांजेक्शन (Business Transations) करने वाले सभी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत श्रेणी के लोगों को 31 मई से पहले Pan Card का आवेदन करना होगा। आयकर विभाग ने पहले से ही इसके लिए समय-सीमा को जारी कर दी थी। ऐसा नहीं करने पर विभाग ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो सीबीडीटी ऐसी कंपनियों व व्यक्तियों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

किन लोगों को करना होगा इसके लिए आवेदन?

आयकर विभाग के कानून के सेक्शन 139A के अनुसार पिछले कुछ वर्ष में किसी कंपनी, ट्रस्ट, हिंदु, एलएलपी, अविभाजित परिवार (एचयूएफ)l और जो कंपनी भारत में बिना पैन के कारोबार कर रही हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का है उनको 31 मई से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।

वैसे तो आयकर विभाग ने मतलब (सीबीडीटी) ने 5 दिसंबर 2018 को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके अनुसार 31 मई आखिरी तारीख रखी गई थी, और इसके मुताबिक कंपनियों, के निदेशक, पार्टनर, ट्रस्टी, संस्थापक, कर्ता और सीईओ के पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें भी इसके लिए आवेदन करना होगा, नहीं तो उनको जुर्माना भरना पड़ सकता हैl

आयकर विभाग के अनुसार ऐसी कंपनियों व व्यक्तियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। आयकर कानून के नियम 114बी के अनुसार अगर लोग या फिर कंपनियां वाहनों की खरीद-फरोख्त करती हैं, बैंक में एफडी के अलावा अन्य कोई खाता खोलती हैं, डीमैट खाता खोलती हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं या फिर अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त करती हैं, तो फिर उनको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी होगा, नहीं तो उनको 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

2 COMMENTS

  1. Pmay awash yojna.me maine Rs20000/-jama kare diya hai katni nagar nigam me name list online me nahi batla raha hai krapa karke hamara name batlaye vija.Vijay kumar ,s/o.narayan parsad pandey khushbu fatak ward no.13 kani mp

    • केंद्र सरकार बहुत जल्द प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची जारी करने जा रही है आप इस नै सूची में अपना नाम देख सकते हैं

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