उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने नवविवाहित जोड़ों के लिए पहले से चली आ रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को बढ़ने का निर्णय लिया है | इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र नवविवाहित जोड़ो को 35,000/- रूपये की जगह अब 51,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000/- रुपये करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी 2019 को की है | योजना के तहत उत्तरप्रदेश सरकार उपहार के रूप में एक नया Mobile phone और अन्य घरेलू सामान भी प्रदान करेगी | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के दिशानिर्देशों को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा |
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नवविवाहित जोड़ों को उनके शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनका गृहस्थ जीवन सुखमय हो | इस योजना के अंतर्गत 9 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में 10 हजार जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जायेगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-
- योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को उत्तर प्रदेश का मूल नागरिक होना आवश्यक है |
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा |
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए |
- शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लडके की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |
- ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ताओं की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा |
- इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 की मुख्य विशेषताएं:-
- यह सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए लागू होगी |
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या BPL श्रेणी के परिवार उठा सकते हैं |
- इस योजना का लाभ समाज के गरीब वर्गों की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा |
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक जोड़े को 51,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
- उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के नवविवाहित जोड़े को शादी की पोशाक और ‘बिछिया’ (पैर की अंगूठी) भी प्रदान करेगी |
- इन विवाहों को जिला मजिस्ट्रेट्स (District Magistrate) द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा |
- योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निकायों जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाएगा |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- लड़का और लड़की की passport size photo
- SC/ST/OBC वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र |
- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान पत्र |
- आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र |
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