बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना:-
बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2019 (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana – MMGPY) शुरू कर दी है | इस योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने की थी | वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत नई Three wheeler और Four wheeler खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
इस योजना के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2019 (MMGPY 3rd Phase) के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब नागरिकों को सब्सिडी पर वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY) के द्वारा योग्य लाभार्थियों को Three wheeler या Four wheeler वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी या अधिकतम 1 लाख रूपये जो भी कम हो वो राशि प्रदान की जायेगी |
यह योजना राज्य के 8,405 ग्राम पंचायतों में चलाई जाएगी | वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार का इस योजना के तहत लगभग 42,000 युवकों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है | वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना के लिए 421 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं |
इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC),अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोग सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त कर अपना स्वयं का वाहन खरीद सकते हैं | इससे वह न केवल अपने स्वयं के लिए रोजगार शुरू कर सकेंगे साथ ही राज्य के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बना पाएंगे |
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के तीसरे चरण का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा :-
- सर्वप्रथम आवेदक को बिहार परिवहन विभाग (Transport Department Govt of Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात होम पेज पर मौजूद मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात एक नया पेज खुलेगा जिसमें ‘Register if you don’t have an account’ लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा |
- नया अकाउंट बनाने के बाद “User Name” और “Password” का उपयोग करके Login करें और पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-2 भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की scan copy भी अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- पहचान पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र |