उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020:-

उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसके लिए सभी प्रवासी मजदूर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन / पंजीकरण कर सकते हैं | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों के जरिये लोन दिया जाएगा | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / आवेदन करने के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा | योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अथवा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों समेत जमा करवाना पड़ेगा |

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी | इस योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया |

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि इस योजना की जानकारी गांव गांव तक पहुंचाई जाये ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें | जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें |

योजना के लिए पंजीकरण/आवेदन फॉर्म:-

उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए शुरू की गई इस लोन योजना के लिए बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन ही किया जा सकता है | योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे दी गई है |

योजना के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शैडयूल्ड बैंक में जाकर लोन के लिए आवेदन पत्र प्रफ किस जा सकता है | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2015 के तहत आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को नीचे दिये गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है |

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana Application Form
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना के लिए पात्रता:-

  • इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए |
  • शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है |
  • योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी |
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा |
  • लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा |
  • आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑनलाइन एवं manual आवेदन कर सकते हैं |
  • आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया हो |
  • अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिवयंगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ देनी होगी |

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के तहत कितना लोन मिलेगा:-

  • विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।
  • MSME नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी A व B में 20 प्रतिशत तथा C व D श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी |
  • उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी |
  • योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा |

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लाभ:-

इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश लोग अपने स्वयं के gymnasiums, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य चला रहे हैं | उत्तराखंड में यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सही समय पर आई है क्योंकि जो प्रवासी लौटे हैं, उनके साथ बहुमूल्य अनुभव आया है | जो प्रवासी वापस आ गए हैं, वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे | यदि वे कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है | यह एक बल गुणक साबित होगा क्योंकि अपने उद्यम शुरू करने के बाद, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों को रोजगार देंगे |

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है | इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे | राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी |

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