SAHARA REFUND PORTAL AAVEDAN KAISE KAREN: देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात् अनेक पहलें की हैं ।
इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक सदस्यों/ जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमाराशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए “सहारा-सेबी रीफंड खाता” से 5000 करोड़ रुपए को सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को अंतरित करने का निदेश दिया जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा ।
तदनुसार, इस पोर्टल का विकास चार सहकारी समितियों, नामत: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है । यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है । सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in. के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है । इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगइन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरकर और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है । आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा । SMS/पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों की भीतर, अर्थात् ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी चार समितियों से संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा । दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क करें।
सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कैसे करें जानिए सब कुछ
केंद्रीय पंजीयक – सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर जाएँ|और होम पेज पर जमाकर्ता पंजिकरण लिंक पर क्लिक करें अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए स्क्रीन शॉट का भी अनुकरण करें
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STEP 1: जमाकर्ता पंजिकरण में सर्वप्रथम आवेदक के आधार के अनितम 4 अंक दर्ज करें साथ ही आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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STEP 2: आधार से जुड़े नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और पंजिकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
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STEP 3: आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति बटन पर क्लिक करें।
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STEP 4: व्यक्तिगत स्क्रीन पर पूरा आधार नंबर दर्ज करें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें| OTP सत्यापित करने के बाद स्क्रीन पर आपको आधार विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जनतिथि आदि विवरण दर्ज करना होगा
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STEP 5: इसके अलावा आवेदक अपना ईमेल आईडी दर्ज कर सकता है
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STEP 6: यदि उपयोगकर्ता की जानकारी पोर्टल पर मेल खाती है तो प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा तब आवेदक स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण दर्ज कर सकेगा।
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STEP 7 :अब आवेदक अपना दावा दर्ज कर सकता है। दावा दर्ज करने एक बार ही होगा अतः सभी रसीदों को बरी बरी से ग्रिड में जोड़ सकते हैं जब तक आवेदन लॉक नहीं करते हैं तब तक आप संसोधन कर सकते हैं एक बार आवेदन लॉक होने के बाद दावे में सुधर नहीं किया जा सकता
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STEP 8: एक बार सभी दवा विवरण दर्ज होने के बाद भरा हुआ दवा अनुरोध फॉर्म तैयार करें।
NOTE : यह सुनिश्चित कर लेवें की फॉर्म तैयार करने से पहले सभी दावे दर्ज किये गए हों जिसके बाद आवेदक कोई बदलाव यही कर पायेगा न ही नया दवा दर्ज कर पायेगा।
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STEP 9: नवीनतम फोटो चस्पा करें और फोटो के साथ साथ दावा प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करें।
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STEP 10: अपलोड दस्तावेज स्क्रीन पर दवा प्रपत्र और पैन कार्ड की प्रति अपलोड करें। यदि दावा राशि 50000 से अधिक है तो पैन कार्ड अनिवार्य है।
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STEP 11: दावा दर्ज करने के पश्चात एक अनुरोध संख्या आपको प्राप्त होगी जिसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित कर लेवें।
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