राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना 2020-21:-
केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना 2020-2021 (RAN Scheme 2020-2021) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं | स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत आने वाले सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को RAN योजना 2020-21 के तहत कवर किया जाएगा | जिन लोगों को महंगे इलाज की जरूरत है, अब वे योजना के तहत 15 लाख की वित्तीय सहायता पा सकते हैं |
आयुष्मान भारत लाभार्थी को संबंधित सरकारी अस्पताल से प्रमाणित किया जाएगा कि उसकी स्थिति AB-PMJAY योजना के तहत नहीं है | इस प्रकार रोगी को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी | अब योजना को लागू करने में NHA की पूरी जानकारी, दिशानिर्देश और भूमिका की जांच करें |
राष्ट्रीय आरोग्य निधि 2020-21 से जुडी मुख्य बातें:-
आयुष्मान भारत – PM जन आरोग्य योजना सार्वजनिक और निजी अस्पताल में केवल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है | लेकिन कुछ AB-PMJAY लाभार्थी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए उपचार लागत 5 से 15 लाख रुपये के बीच में या अधिक हो सकती है | इस तरह योजना से उन आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें 5 लाख रुपये से अधिक के उपचार की आवश्यकता है | वे अब RAN योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने RAN umbrella scheme के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं | यह निर्णय उन शिकायतों को प्राप्त करने के बाद लिया गया है, जो life-threatening वाली बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीज AB-PMJAY योजना के तहत पूरा इलाज नहीं करवा पाए हैं | केंद्र सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों, सभी क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, व्यय विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को ज्ञापन भेजा है |
RAN योजना पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का दिशानिर्देश:-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना (Ayushman Bharat Health Insurance Scheme) के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय है | चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, यदि सुझाए गए उपचार को AB-PMJAY पैकेजों की अनुमोदित सूची के तहत कवर नहीं किया गया है, तो AB-PMJAY लाभार्थियों को 15 लाख रु तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती हैं | यह अतिरिक्त सहायता राशि छाता योजना से दी जाएगी | AIIMS और NHA ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा था कि AB-PMJAY के तहत इलाज से वंचित मरीजों को RAN umbrella scheme में शामिल किया जा सकता है |
अब वे सभी मरीज जिन्हें गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण PMJAY के तहत इलाज से मना कर दिया गया था | इन बीमारियों में रक्त कैंसर, chronic liver disease और आवश्यक अंग और bone marrow प्रत्यारोपण शामिल हैं | आयुष्मान भारत योजना के तहत उल्लिखित 1,393 मेडिकल पैकेजों में ये सभी बीमारियाँ नहीं हैं | तो अब से, इन गंभीर बीमारियों के इलाज को (RAN) योजना के तहत कवर किया जाएगा |
इससे पहले नवंबर 2019 में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHA और AIIMS द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था | स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले NHA को सुझाव दिया था कि PM-JAY के तहत आने वाली प्रक्रियाओं के तहत अंगों के प्रत्यारोपण को शामिल करने पर विचार किया जाए | इसके अलावा, मंत्रालय ने 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का सुझाव भी दिया, ताकि PMJAY के तहत पात्र मरीज केवल आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधाओं का लाभ उठा सकें |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में बीपीएल कार्ड रखने वाले रोगियों के बारे में शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी कि उन्हें RAN योजना का लाभ नहीं मिल रहा है | इसके अलावा, इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों ने AB-PMJAY योजना का लाभ उठाया था और भले ही वे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हों, जिनका खर्च 5 लाख रुपये से अधिक हो, वे आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं | इसलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गरीब रोगियों के हित में दिशानिर्देशों में संशोधन किया है ताकि वे जानलेवा बीमारियों के मामले में 15 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकें |
इनमें किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो या लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता वाले मरीज शामिल हैं और PMJAY धारक होने के कारण इलाज कराने में परेशानी झेल रहे हैं | वे सभी अब योजना 2020-21 (RAN Scheme 2020-2021) के तहत कवर किए जाएंगे | केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियां गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए हैं, इसलिए उनकी समयबद्ध समीक्षा की जानी चाहिए | नीति निर्माताओं और नौकरशाही को अपने लाभार्थियों के प्रति सशक्त होना चाहिए | जिम्मेदार डॉक्टरों को भी ऐसी चीजों के बारे में सतर्क रहना चाहिए |