राजस्थान जन आधार योजना- एक बहुउद्देश्यीय योजना है और इसके माध्यम से राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी नागरिकों तक पहुँचाया जाएगा।जन आधार कार्ड ‘एक कार्ड, एक संख्या, एक पहचान’ के सिद्धांत पर आधारित है। इस कार्ड द्वारा राज्य के समस्त परिवारों की जन-सांख्यिकीय आँकड़ा तैयार किया जाएगा। राजस्थान राज्य का प्रत्येक नागरिक (Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण करने के पात्र होंगे। खासकर परिवार की 18 साल से अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया के रूप में चुना जाएगा। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो 21 वर्ष के पुरुष आवेदन कर सकते है। राजस्थान जन – आधार योजना का शुभारम्भ राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है |
जन आधार का उद्देश्य एक परिवार और व्यक्ति को एकल पहचान देना है। इस योजना के शुरू होने से सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिए शुरू की गई समस्त योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जन आधार कार्ड के माध्यम से करोड़ो लोगो तक योजनाओं को लाभ पहुंचाया जायेगा। राज्य के सभी परिवार जन आधार कार्ड हेतु पंजीकरण कर सकते है। परिवार कोई 18 साल से अधिक उम्र की महिला को मुखिया के रूप में चुनकर उसके नाम पर जन-आधार कार्ड बनाया जाएगा। उम्मीदवारों को राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
“जन सुविधाओं का नया आधार”
जन आधार
एक नंबर, एक कार्ड , एक पहचान
प्रदेश के निवासियों को मिलेगा जन – आधार कार्ड |
सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ एक कार्ड से |
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पहचान के लिए एक ही कार्ड जिसमे परिवार की मुखिया महिला |
राजस्थान जन आधार कार्ड क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए एक डिजिटल कार्ड लॉन्च किया गया। जिसमें परिवार के सदस्यों की समस्त जानकारी तथा विवरण देना होगा। जन आधार कार्ड को 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू किया गया था। Rajasthan Jan Aadhar Card के माध्यम से राज्य सरकार सामाजिक, महिला प्रोत्साहन, बालिका अनुदान, स्वास्थ्य, बीमा, लोक कल्याण जैसी अन्य योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार ने जन आधार बनवाने के लिए अब राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला गहलोत सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए लिया है। इससे पहले इससे पहले यदि किसी आवेदक के पास राशन कार्ड नहीं होता था तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता था। जिस वजह से वे लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित सरकार के तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जन आधार कार्ड आवेदन के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता हटा दी है।
राजस्थान जन आधार का उद्देश्य :
- राज्य के निवासी परिवारों की जन -सांख्यकीय एवं सामाजिक – आर्थिक (Demographic and Socio – Economic) सूचनाओं का डाटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ” एक नंबर , एक कार्ड,एक पहचान” प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof Of Identity) तथा पते (Proof Of Address) दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना |
- नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से तथा गैर – नकद लाभ आधार / जन – आधार अधिप्रमाणन उपरांत देय|
- राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना तथा ई – कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रो में विस्तार करना |
- ई – मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी सञ्चालन करना |
- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार किया जाना |
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना |
- सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार / परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना |
- विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के दमे आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देना|
जन आधार पंजीयन व जान आधार कार्ड
- राज्य के सभी निवासी परिवार , पंजीयन कराने व् जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं |
- प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन आधार कार्ड प्रदान किया जायेगा|
- परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जायेगा | यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है | और यदि इनमे से कोई नहीं हैं तो परिवार में सबसे अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य , परिवार का मुखिया होगा |
- विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डो (यथा रसन कार्ड , आयुष्मान कार्ड इत्यादि ) के स्थान पर राज्य के निवासी परिवारों को एकबारीय निः शुल्क जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो बहुउदेशीय कार्ड होगा| भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हततरित किया जायेगा |
- चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग द्वारा भविस्य में स्वास्थ कार्ड जारी करने की आवश्यकता के मद्देनज़र जन आधार व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जायेगा |
नकद व गैर नकद लाभों की प्रदायगी
- नकद लाभ पात्रता अनुदार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेगे | व्यकितगत नकद लाभ सम्बंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लभरती का बैंक खाता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेगे।
- गैर नकद लाभ पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक गैर नकद लाभ सम्बंधित लाभार्थी स्वयं के आधार अधिप्रमाणन उपरांत प्राप्त कर सकेगा |
जन आधार कार्ड ही होगा राशन कार्ड: NFSA के लाभार्थियों को इसी कार्ड से मिलेगी राशन सामग्री
राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन लोगों को राशन कार्ड की बजाय जन आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को अब जन आधार कार्ड से ही राशन सामग्री मिल सकेगी। सरकार की बजट घोषणा पर कलेक्टर ने इसकी क्रियान्विती कर दी है।
अब राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला राशन लोगों को राशन कार्ड की बजाय जन आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग टोंक के उप निदेशक सुरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि एनएफएसए (खाद्य सुरक्षा योजना) राशन कार्डधारी परिवार के जिन सदस्यों का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है, वो आज ही अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर निशुल्क जन आधार नामांकन करवाए, ताकि भविष्य में उनको राशन सामग्री के साथ-साथ अन्य लोक कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्री मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी नहीं हों सके।
डीएसओ एलआर मीणा ने बताया कि एक ही कार्ड से सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इससे करीब ढाई लाख परिवार को राहत मिलेगी।
राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए एक डिजिटल कार्ड लॉन्च किया गया। जिसमें परिवार के सदस्यों की समस्त जानकारी तथा विवरण देना होगा। जन आधार कार्ड को 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू किया गया था। Rajasthan Jan Aadhar Card के माध्यम से राज्य सरकार सामाजिक, महिला प्रोत्साहन, बालिका अनुदान, स्वास्थ्य, बीमा, लोक कल्याण जैसी अन्य योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार ने जन आधार बनवाने के लिए अब राशन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह फैसला गहलोत सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए लिया है। इससे पहले इससे पहले यदि किसी आवेदक के पास राशन कार्ड नहीं होता था तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता था। जिस वजह से वे लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित सरकार के तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जन आधार कार्ड आवेदन के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता हटा दी है।उम्मीदवार जन आधार कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/content/raj/janaadhaar/en/home.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आप को राजस्थान जन – आधार योजना -2021 के बारे में जानकारी दे रहे है अतः आप सभी अनुरोध है कि पोस्ट को पूरा अन्त तक पढ़े |
राजस्थान जन – आधार योजना -2021 में आवेदन करने के लिए आप सभी को निम्न लिखित प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इस प्रकार हैं :-
STEP 1:सर्वप्रथम आपको राजस्थान जन आधार की ऑफिसियल वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/content/raj/janaadhaar/en/home.html में जाने पड़ेगा |
STEP 2: अब होम पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जन आधार एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप को क्लिक करना है जिससे एक नया पेज ओपन होगा |
STEP 3: ओपन हुए नए पेज में सिटिज़न रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
STEP 4: सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आप के सामने जन आधार Application Form खुल जायेगा |इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,आधार नंबर ,मोबाइल नंबर ,लिंग और जन्मतिथि आदि भरनी होगी और सभी जानकारी भर जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा |
STEP 5: सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप के मोबाइल में SMS के माध्यम से आप को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा |
STEP 6: उस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके सिटिज़न का एनरोलमेंट करना है जिसमे रजिस्ट्रेशन संख्या एंटर करके परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी है
SMS द्वारा जन आधार नंबर प्राप्त करना :
SMS द्वारा जन आधार प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी प्रारूप में इस नंबर पर SMS करना होगा |
- JAN <space> JID <space> <15 अक्षर जन आधार नामांकन आईडी>
- JAN <space> JID <space> <12 अंकों का UID नंबर>
- JAN <space> JID <space> <10 अंकों का मोबाइल नंबर>
जन आधार -योजना एक बहुउद्देश्यीय योजना है और इसके माध्यम से राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी नागरिकों तक पहुँचाया जाएगा।जन आधार कार्ड ‘एक कार्ड, एक संख्या, एक पहचान’ के सिद्धांत पर आधारित है। इस कार्ड द्वारा राज्य के समस्त परिवारों की जन-सांख्यिकीय आँकड़ा तैयार किया जाएगा। राजस्थान राज्य का प्रत्येक नागरिक (Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण करने के पात्र होंगे।
खासकर परिवार की 18 साल से अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया के रूप में चुना जाएगा। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो 21 वर्ष के पुरुष आवेदन कर सकते है। राजस्थान जन – आधार योजना का शुभारम्भ राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है | जन आधार का उद्देश्य एक परिवार और व्यक्ति को एकल पहचान देना है।
इस योजना के शुरू होने से सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिए शुरू की गई समस्त योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जन आधार कार्ड के माध्यम से करोड़ो लोगो तक योजनाओं को लाभ पहुंचाया जायेगा। राज्य के सभी परिवार जन आधार कार्ड हेतु पंजीकरण कर सकते है। परिवार कोई 18 साल से अधिक उम्र की महिला को मुखिया के रूप में चुनकर उसके नाम पर जन-आधार कार्ड बनाया जाएगा।