प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें ?

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प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021:- apply online

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021:-

केंद्र सरकार ने “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2021 (PMFBY)” के तहत फसल बीमा (corp insurance) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, किसान कृषि बीमा कवर के लिए और भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण उनकी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2020 apply online

इच्छुक किसान Insurance Premium Calculator का उपयोग कर प्रीमियम राशि की जांच भी कर सकते हैं और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं |

केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश भर में इस योजना को कार्यान्वित कर रही है |

PMFBY योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2% और रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% निर्धारित की गई थी पिछले फसल बीमा की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इस कृषि बीमा / फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी |

PMFBY 2021 खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा पंजीकरण लाइनें अभी खुली हुई हैं और सभी इच्छुक किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट  http://pmfby.gov.in/ पर खरीफ फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए आवेदन पत्र क्रमशः आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या बैंकों / CSC के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं | सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के पंजीकरण के लिए अधिकृत हैं |

PMFBY के लिए ऑनलाइन आवेदन:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर, “Farmer Corner Apply for Crop Insurance by Yourself” अनुभाग पर क्लिक करें |
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021
  • Farmer Corner पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | यहाँ किसानों के लिए फसल बीमा पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Guest Farmer” tab पर क्लिक कर एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाना होगा|
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021
  • जिसके पश्चात आपके सामने वर्ष 2019 के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा |
PMFBY Farmer Registration Form
  • यहां उम्मीदवारों को किसान विवरण, आवासीय विवरण, किसान आईडी, बैंक का विवरण दर्ज करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Create User” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • पंजीकरण करने के बाद, किसान शेष आवेदन पत्र भरने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके login कर सकते हैं |

PMFBY के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक (बैंक खाता विवरण), भू-अभिलेक, बुवाई प्रमाण पत्र
  3. यदि आप जमीन के मालिक हैं, तो खसरा नंबर / खाता संख्या दस्तावेज आवश्यक है |
  4. बुवाई प्रमाण पत्र गाँव के पटवारी, सरपंच या प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित बुवाई के विवरण के साथ एक साधारण सफेद कागज हो सकता है | विभिन्न राज्यों के लिए प्रक्रिया अलग है, इसके लिए अपनी निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें |
  5. यदि आप साझा-आधार वाले किसान हैं, तो पंजीकरण के लिए खसरा नंबर / खता संख्या के साथ भूमि के मालिक के साथ समझौते की एक प्रति आवश्यक होगी |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता:-

जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई ऋण नहीं लिया है, वे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र हैं | चूंकि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मौसमी फसल ऋण लेने के लिए चुने गए किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य है, वे केवल बैंकों के माध्यम से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

देश भर के सभी किसान जो अधिसूचित फसलों के उत्पादन में भूमि मालिकों, किरायेदारों या अधिसूचित क्षेत्रों में साझा आधार पर शामिल हैं, योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं | PMFBY योजना का लाभ प्राप्त करने या बीमा राशि का दावा करने के लिए सभी किसानों को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए |

PMFBY के तहत बीमा राशि का दावा कैसे करें:-

  1. सबसे पहले, किसानों को बीमा कंपनी, बैंक, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी, या फसल के नुकसान / क्षति के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के Toll free number पर सूचित करना होगा |
  2. बैंक / संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी बीमा कंपनी को सूचना भेजेंगे |
  3. बीमा कंपनी अगले 72 घंटों के भीतर क्षति सर्वेक्षक नियुक्त करेगी |
  4. फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण अगले 10 दिनों के भीतर किया जाएगा |
  5. सर्वेक्षण पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर बीमित राशि का भुगतान प्राप्त होगा |

Toll free numbers of PMFBY insurance companies:-

Insurance Company NameToll Free Number
AGRICULTURE INSURANCE COMPANY1800116515
BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE CO. LTD18002095959
BHARTI AXA GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.18001037712
CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED18002005544
FUTURE GENERALI INDIA INSURANCE CO. LTD.18002664141
HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002660700
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002669725
IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD.1800-103-5490
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED18002007710
NEW INDIA ASSURANCE COMPANY18002091415
ORIENTAL INSURANCE1800118485
RELIANCE GENERAL INSURANCE CO. LTD.18001024088/180030024088
ROYAL SUNDARAM GENERAL INSURANCE CO. LIMITED18005689999
SBI GENERAL INSURANCE18001232310
SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. LTD.180030030000/18001033009
TATA AIG GENERAL INSURANCE CO. LTD.18002093536
UNITED INDIA INSURANCE CO.180042533333
UNIVERSAL SOMPO GENERAL INSURANCE COMPANY18002005142

PMFBY Guidelines – Revised (English): https://pmfby.gov.in/pdf/Revised_Operational_Guidelines.pdf
PMFBY Guidelines – Revised (Hindi): https://pmfby.gov.in/pdf/Revised_Operational_Guidelines_Hindi.pdf

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