PMFBY: रबी फसल के लिए बीमा नहीं कराया है तो 31 दिसंबर से पहले करा लें- वरना नहीं मिल पाएगा फायदा

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PMFBY 2021

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY 2021):-

केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती है | ऐसे में सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के साथ ही फसल से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है | इनमें से एक हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) | इस योजना की मदद से अगर किसानों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण अपनी फसल को नुकसान पहुंचता है, (Crop Insurance) तो वक्त रहते ये योजना किसानों के काम आती है | लेकिन इसके लिए किसानों को बीमा कराना बेहद जरूरी है, जिसके लिए उनके पास 31 दिसंबर 2021 तक का समय है |

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 2021 apply online

इच्छुक किसान Insurance Premium Calculator का उपयोग कर प्रीमियम राशि की जांच भी कर सकते हैं और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं | केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश भर में इस योजना को कार्यान्वित कर रही है |

PMFBY 2021 योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% निर्धारित की गई थी पिछले फसल बीमा की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को इस कृषि बीमा / फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी | PMFBY 2021 रबी फसलों के लिए फसल बीमा पंजीकरण लाइनें अभी खुली हुई हैं और सभी इच्छुक किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट  http://pmfby.gov.in/ पर खरीफ फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए आवेदन पत्र क्रमशः आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या बैंकों / CSC के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं | सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के पंजीकरण के लिए अधिकृत हैं |

किसान अगर 31 दिसंबर 2021 से पहले फसल का बीमा नहीं कराते हैं, तो उन्हें किसी तरह के नुकसान होने पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी | सरकार ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का किसानों को वक्त दिया है | इसके बाद बीमा का फायदा नहीं मिलेगा | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं |

कितना देना होगा फसल बीमा के लिए Premium:-

अगर फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और किसी अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, तब ये योजना किसानों के काम आती है. पीएम फसल बीमा योजना (PFBY) का फायदा लेने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन कराना जरूरी है. रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मसूर, सरसों के लिए 1.5% और आलू के लिए 5% प्रीमियम की दर तय की गई है |

नुकसान होने पर क्‍या करें किसान:-

दरअसल जब भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो उन्हें 72 घंटे के अंदर-अंदर क्रियान्वयन अभिकरण/ संबंधित बैंक ब्रांच और कृषि व संबंधित विभाग को हालात का ब्‍योरा देना होता है | वहीं वो हैल्प लेने के लिए Toll Free No. 1800-889-6868 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं | इसके अलावा डिफाल्टर किसान भी Fasal Bina करवा सकते हैं | उनका बीमा भी 1.5 परसेंट प्रीमियम पर ही होगा | केंद्र और राज्य मिलकर बाकी रकम की पेमेंट करेंगे |

किसानों को 100 रुपये पर मिले 537 रुपये:-

Pradhanmatri Fasal Bima Yojana की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी ताकि फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन का जोखिम कम किया जा सके | केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) का दावा है कि प्रीमियम के तौर पर भुगतान किए गए हर 100 रुपये पर किसानों को रिकॉर्ड 537 रुपये का दावा हासिल हुआ है | सरकार का दावा है कि दिसंबर 2020 तक किसानों ने 19 हजार करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम भरा | इसके बदले उन्हें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का क्लेम मिला |

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