PMAY के तहत घरों का Lock-in-period 5 वर्ष होगा

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Lock-in-period under PMAY:-

केंद्र सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घरों पर गृह ऋण सब्सिडी (Home Loan Subsidy) प्राप्त करने वालों के लिए एक नई शर्त लागू करने जा रही है | अब PMAY Housing Scheme के तहत नए घर खरीदने वाले सभी लोग 5 साल से पहले अपने घरों (संपत्ति) को बेचने में सक्षम नहीं होंगे | केंद्र सरकार जल्द ही प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत घरों के लिए 5 साल के “Lock-in-period” का प्रावधान लाने की योजना बना रही है |

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs), ने “Lock-in-period” के प्रावधान के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है | इसकी आधिकारिक घोषणा अगले महीने होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की जाने की उम्मीद है |  यह प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाएगी जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए घर खरीदना चाहते हैं |

यह प्रावधान सरकार के “Housing For All” योजना को किसी भी दुरुपयोग से बचाने में मदद करेगा | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब लोगों को घर प्रदान करना है |

5 Years Lock-in-period:-

जहाँ आज भी देश में लाखों लोगों के पास रहने को घर नहीं है वहीं कुछ लोग आयकर (Income Tax) में छूट पाने या संपत्तियों में निवेश करने के लिए घरों को खरीदते हैं | ऐसे में ऐसी आशंका मजबूत हो जाती है कि लोग PMAY Housing Scheme के तहत संपत्तियां खरीदेंगे और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उच्च दर पर अपनी सम्पत्तियाँ बेच देंगे |

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत संपत्ति खरीदने के लिए सस्ती दरों पर ऋण के रूप में subsidy प्रदान की जाती है |अब तक, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगभग 54 लाख घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है | इनमें से 8 लाख घर गरीब लोगों के लिए तैयार किए जा चुके हैं |

अभी तक, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने वालों में वे सभी लोग भी शामिल थे जो उच्च दर पर अपनी संपत्तियां बेचना चाहते हैं | अगर लोग इसी तरह प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते ऋण दरों पर घर खरीदते रहे और इसे किसी संपत्ति डीलर को बाजार मूल्य पर बेचते रहे तो इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा | भविष्य में ऐसी स्थिति न बने इसके लिए Lock-in-period ऐसी स्थिति से निपटने में मदद करेगा |

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य जरुरतमंद लोगों को जो बेघर हैं उन्हें घर प्रदान करना है | यही कारण है कि, केंद्र सरकार द्वारा घरों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए लोगों को इतनी बड़ी subsidy दी जा रही है | केंद्र सरकार की  प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए, यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है | केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, सरकार जल्द ही 5 साल की Lock-in period के इस प्रावधान को लागू करेगा |

PMAY के क्षेत्र में बृद्धि:-

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के दायरे और क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं साथ ही पुराने नियमों में बदलाव कर नए नियमों को लागू किया है | भारत का कोई भी नागरिक जिसकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है, वह प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 21,500 वर्ग फुट तक के घर का लाभ उठा सकता हैं | घरों की खरीद पर, किसी भी व्यक्ति को गृह ऋण पर 2.30 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (interest subsidy) मिल सकती है |

शहरी क्षेत्रों में, किफायती आवास के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जिनमें Credit Linked Subsidy Scheme भी शामिल है | शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-U) के CLSS घटक के तहत घरों के carpet area में वृद्धि की गई है | Middle-Income Group (MIG) के दो आय श्रेणियों को कवर करने के लिए अब CLSS को विस्तारित किया गया है:-

श्रेणी वार्षिक आय ब्याज सब्सिडी Carpet Area (w.e.f 1 Jan 2017)
MIG-I वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के मध्य 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 4% की ब्याज सब्सिडी Carpet Area को मौजूदा 120 वर्ग मीटर से 160 वर्ग मीटर तक बढ़या गया है
MIG-II वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये के मध्य 12 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी Carpet Area को मौजूदा 150 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक बढ़या गया है

शहरी प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY-U), के CLSS घटक के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही 1,806.2 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान कर दी है | पिछले 3 वर्षों के दौरान यह राशि 89,154 लाभार्थियों के गृह ऋण खाते में पहले ही जमा की जा चुकी है |

 

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