PM Jan Dhan Yojana : प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारक जीरो बैलेंस पर भी 10,000 कैसे निकाल सकते है जाने

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PM Jan Dhan Yojana

PM Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गयी है। अब लाभार्थी नागरिक इस सुविधा के माध्यम से 0 बैलेंस पर 10 हजार रूपए तक की राशि निकाल सकते है। ओवरड्राफ्ट के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधा भी योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को प्रदान की गयी है।

अभी तक 41 करोड़ से अधिक नागरिकों के तहत जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाते खोले गए है। यदि आप भी PM Jan Dhan Yojana के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर जनधन के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना :

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।

पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा। वर्ष 2014 में पीएम मोदी जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी थी।

इस योजना के तहत देश के उन सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है जो वित्तीय सेवाओं से वंचित थे। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नागरिक योजना के तहत आसानी से बैंक में खाता खुलवा सकते है।

एवं बैंक के माध्यम से दी जाने वाली सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक हो सकते है। बैंक में खाता होने से लाभार्थी नागरिक अपनी जमा पूंजी भी कर सकते है जिससे वह जरूरत के समय में जमा की गयी राशि का इस्तेमाल कर सकते है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

  • यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
  • यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
    • केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
    • उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नाजनुसार हैं :

  • जमा राशि पर ब्याज।
  • एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
  • कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
  • प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
  • भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
  • छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
  • पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
  • प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
  • प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

कैसे निकलेगा 0 बैलेंस पे भी 10,000 रुपये :

छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है अब यदि खाते में जीरो बैलेंस भी रहता है तब पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा के तहत आपको 10000/- रुपये प्रदान करेगा|

  • 0 बैलेंस के आधार पर लाभार्थी बैंक में जाकर योजना के तहत खाता खुलवा सकते है।
  • यदि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है तो वह 10 हजार रूपए तक की राशि अपने अकाउंट से निकाल सकते है यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा नागरिकों को प्रदान की गयी है।
  • बैंक में जमा की गयी राशि पर लाभार्थी को ब्याज भी मिलता है और 30 हजार रूपए लाइफ कवर भी प्रदान किया जाता है।
  • साथ ही योजना के अंतर्गत खाता धारकों को मिनिमम बैलेंस मैंटेन करने की आवश्यकता नहीं है।

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