मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2021:-
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना (Mukhyamantri Samajik Suraksha Kalyani Pension Yojana MP) चलाई जा रही है | राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस मध्यप्रदेश कल्याणी पेंशन योजना 2021 (MP Kalyani Pension Yojana) के तहत राज्य की जो विधवा महिलाऐं हैं, उन्हे प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे | इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल विधवा औरतें अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकती हैं |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना 2021 (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana MP) का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधवा महिलाओं की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिती को ठीक करना है | राज्य सरकार के हाल ही में किए गए ताजा सर्वे के अनुसार जो विधवा महिलाऐं 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं, उनकी पति की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है | जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को शुरू किया था |
आवेदक विधवा महिलाऐं मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए एमपी के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana MP Online Application Form) करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और मासिक भत्ते का लाभ ले सकते हैं |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता:-
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं |
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला‘ ‘स्थानीय निकाय‘ और ‘समग्र सदस्य आईडी‘ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है |
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Mukhyamantri Samajik Suraksha Kalyani Pension Yojana Application Form” खुल जाएगा |
STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा |
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP CM Kalyani Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी |
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx