गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2021:-

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana (MMUY) पोर्टल https://mmuy.gujarat.gov.in/ पर गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है | इस एमएमयूवाई योजना 2020-2021, के तहत गुजरात सरकार महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा | इच्छुक महिलाएं मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन कर सकती हैं | महिला उत्कर्ष जत्थे में शहरी और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं, जो 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता 0 प्रतिशत ब्याज दर पर पाने के पात्र हैं |

गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना (Gujarat Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana) के शुभारंभ की घोषणा गुजरात बजट 2020-21 में की गई थी, जिसे 26 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया था | यह स्वरोजगार ऋण योजना 17 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी |

गुजरात राज्य सरकार द्वारा गुजरात मुख्मंत्री महिला कल्याण (उत्कर्ष) योजना 2020 के लिए 193 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है | 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए, महिला उत्कर्ष जत्थे में शहरी और ग्रामीण महिलाएं शामिल होंगी, जो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी | इस उद्देश्य के लिए, महिलाएं गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भर सकती हैं |

शहरी और ग्रामीण महिलाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए 193 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक नई मुख्‍यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की घोषणा की, क्योंकि राज्य सरकार बैंक को सीधे ब्याज का भुगतान करेगी |

अन्य राज्यों में ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं की तरह, राज्य सरकार। एक समर्पित पोर्टल पर या बैंक शाखाओं में ही योजना फॉर्म आमंत्रित कर सकते हैं | पूर्ण मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, महिलाएं शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण ले सकती हैं | ब्याज की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा बैंकों को दिया जायेगा |

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2020-21 का उद्देश्य:-

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का मुख्य उदेश्य है महिलाओ को 1 लाख रूपए तक की धनराशि को ब्याज मुक्त प्रदान करना जिससे की महिलाओ को आर्थिक रूप से किसी परेशानी का सामना न करना पड़े | और ,रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश की सभी महिलाओ को सरकार के द्वारा 1 लाख की धनराशि को अपना खुद का व्यवसाय को शुरू करने के लिए दिया जायेगा। जिससे की आय में वृद्वि की जा सके,योजना के माध्यम से महिलाओ को अपने काम के प्रति आत्मनिर्भर बनाया जायेगा और उन्हें व्यवसाय करने के लिए जागरूक किया जायेगा जिससे की वो भविष्य में किसी भी व्यक्ति पर निर्भर न रह सके और अपने सपने को खुद साकार करे |

योजना के अंतर्गत 10 लाख महिलाओ को ऋण दिया जायेगा JLEG में पंजीकृत होने के लिए समूह को 1 करोड़ रूपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी |

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2020-21 का लाभ:-

  • मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओ को 1 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा जिसका ब्याज 0% होगा |
  • योजना के माध्यम से महिलाये अपने लिए खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है |
  • 1 लाख रूपए की ऋण (लोन )धनराशि को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा |
  • योजना के माध्यम से महिलाओ का अपना खुद का रोजगार होने से उनको और ज्यादा मान सम्मान दिया जायेगा |
  • राज्य के जो स्थायी निवासी है उनको योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • महिलाये अपने काम के अनुसार अपना कोई भी रोजगार को शुरू कर सकती है |
  • कोरोना वायरस के चलते महिलाओ की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए योजना को शुरू किया गया है |
  • योजना के अंतर्गत सभी महिलाओ को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा मिलेगी |
  • योजना के माध्यम से महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा |

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2020-21 के लिए विशेष पात्रता:-

  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • योजना का लाभ लेने के लिए राज्य की महिलाये ही पात्र होंगी।
  • योजना के अंतर्गत उन्ही महिलाओ को ऋण दिया जायेगा जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाये है।

मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2020-21 के लिए दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here