MP Yuva Swabhiman Yojana 2020:-

मध्यप्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए MP युवा स्वाभिमान योजना 2020 (MP Yuva Swabhiman Yojana 2020) का 2.0 संस्करण शुरू करने जा रही है | युवा स्वाभिमान योजना चरण 2 के इस नए स्वरूप के तहत, प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को बढ़ा हुआ वजीफा 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा | इसके अलावा, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है कि काम करने (देय) दिनों की संख्या को बढ़ाकर 365 कर दिया जाएगा |

MP युवा स्वाभिमान योजना 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है | MP युवा स्वाभिमान योजना 2.0 को 1 फरवरी 2020 को शुरू किया जाएगा और इसका पहला पहला संस्करण 31 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था |

MP युवा स्वाभिमान योजना प्रथम चरण में, इस योजना ने 100 कार्य दिवसों के लिए 4,000 प्रति माह का वजीफा (यानी वर्ष में 12,000 या 1,000 रु प्रतिमाह) की गारंटी दी है | अब नए संस्करण में 365 कार्य दिवस और 5,000 रु प्रतिमाह स्टाइपेंड यानी (एक वर्ष में 60,000 रुपये) होगा |

मप्र में इस बेरोजगारी भत्ता योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा और वे अपनी आजीविका को बनाए रखने में सक्षम होंगे जब तक कि वे एक अच्छी नौकरी हासिल न कर लें | यह फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ की दावोस में आयोजित WEF Meet से वापसी के बाद आया, जहां उन्होंने निवेशकों के लिए MP की क्षमता को प्रदर्शित किया और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अधिक रोजगार उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जोर दिया |

मप्र युवा स्वाभिमान योजना 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • उम्मीदवारों को सर्वप्रथम MP युवा स्वाभिमान योजना के आधिकारिक पोर्टल http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात Homepage पर दाईं ओर मौजूद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
MP Yuva Swabhiman Yojana
  • इसके पश्चात ‘नवीन पंजीकरण’ के अंतर्गत “पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने युवा स्वाभिमान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा | यहां उम्मीदवार को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति आदि | सभी विवरण ठीक से भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |

मध्यप्रदेश सरकार अपने पिछले MP युवा स्वाभिमान योजना प्रथम चरण के एक साल बाद बेरोजगार युवकों के लिए MP युवा स्वाभिमान योजना 2.0 को फिर से लॉन्च करेगा | वजीफा 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया गया है | मनरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार एक वर्ष में अस्थायी रोजगार के 100 दिनों को 365 दिनों की गारंटी का विस्तार करेगा | MP युवा स्वाभिमान योजना चरण 2 रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक प्रयास है |

मध्यप्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अक्टूबर 2018 में 20.77 लाख थी और अक्टूबर 2019 में यह 27.75 लाख है | इनमें से 17,506 युवाओं को पिछले वर्ष के दौरान आयोजित रोजगार मेलों में नौकरी के लिए चुना गया था, जबकि प्लेसमेंट ड्राइव में 2,520 लोगों को नौकरी के लिए चुना गया था | इसके अलावा, मप्र में 25 नए उद्योग स्थापित होने के साथ 13,740 नौकरियां सृजित हुईं, जो कमलनाथ सरकार में आने से पहले 15 वर्षों तक बेरोजगारी में शीर्ष स्थान पर रहीं |

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की आयु 21 से 30 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
  • परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदक का अपना व्यवसाय नहीं होना चाहिए |
  • आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |

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