केन्द्र सरकार द्वारा के संशोधित Motor Vehicle Bill 2017 के बारे में जाने

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Motor Vehicle Bill 2017

Motor Vehicle Bill 2017:

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर Traffic Fines को सालाना 10% तक बढ़ाने के Bill को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है | यह Bill शराब पीकर गाडी चलाने वालों पर, गाडी चलाते वक़्त बात करने वालों पर, तेज़ और लापरवाही से गाडी चलाने वालों पर, Seat Belt और Helmet न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएगा | लोकसभा से इस Bill को अप्रैल, 2017 में ही मंजूरी दे दी गई थी और अब यह विधेयक राज्यसभा से मंजूरी के लिए लंबित है |

संसदीय बोर्ड मौजूदा Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017 का अध्ययन करेगा जिसके तहत कई यातायात अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है | नए Bill के अनुसार यातायात नियमों के टूटने पर लगने वाली जुर्माना राशि पिछली मौजूदा जुर्माना राशि से अधिक है |

सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) की रिपोर्टों के मुताबिक, यह विधेयक मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा | यह Bill पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा जिसके परिणामस्वरूप यातायात उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी |

Traffic Fines:-

Offence Proposed Traffic Fine Existing Traffic Fine
शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रुपये 2,000 रुपये
गाडी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर 5,000 रुपये 1,000 रुपये
Red Light पार करने पर 1,000 रुपये 300 रुपये
बिना Seat Belt/Helmet के गाडी चलाने पर 1,000 रुपये 100 रुपये
नाबालिगों के गाडी चलाते पकड़े जाने पर और Fatal Accident करने पर 3 वर्षों की सजा साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना 2,000 रुपये

राज्य सभा की चयन समिति केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित Motor Vehicles (Ammendment) Bill, 2017 के पक्ष में है | इसके बाद, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा |

विधेयक के अन्य प्रावधान:-

  • वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना |
  • ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और Learner License जारी करना |
  • इस कानून के तहत Ride Hailing Service Providers को कवर करना |
  • Vehicle Recall Policy को अनिवार्य करना |

इसके बाद, यह Bill पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा | अब डीलर RTO के अनगिनत visit करने के बजाय पंजीकरण नंबर और प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इस विधेयक में वाहनों के परमिट में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रावधान भी शामिल है |

इसके अलावा, यह Bill केंद्र सरकार को वस्तुओं और यात्रियों के लिए अंतर राज्यीय परिवहन के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए अधिकृत करेगा | अनुमोदन के बाद, यह बिल मौजूदा Motor Vehicle Act (26 साल के पुराने बिल) को बदल देगा, जिसे वित्त वर्ष 2001 में संशोधित किया गया था |

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