LPG Cylinder Accident Insurance: गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना पर पीड़ित को मिलता है 50 लाख रुपए का बीमा

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LPG Cylinder Accident Insurance
Know about LPG Cylinder Accident Insurance:-

LPG Cylinder Accident Insurance:

आज के समय में सभी लोग LPG Cylinder का उपयोग करते हैं और कई बार इसके कारण दुर्घटना भी हो जाती है | जिसमे बहुत जान-माल का नुकसान होता है | आप इस नुकसान की भरपाई अपनी एलपीजी सिलेंडर कंपनी से “LPG Cylinder Accident Insurance” के माध्यम से कर सकतें हैं | गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं पर आपको 40 से 50 लाख रुपये का कवर मिलता है | ऑयल कंपनियां ग्राहकों को इसकी सुविधा देती है | ऑयल कंपनियों की वेबसाइट्स पर इस दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी दी गई है | अगर किसी शख्स की गैस सिलेंडर दुर्घटना की वजह से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाते हैं जबकि घायल पर 40 लाख रुपये | आपको यह बीमा कवार एकदम मुफ्त मिलता है |

सभी रजिस्टर्ड गैस उपभोक्ताओं का उनके रजिस्टर्ड पते पर एलपीजी सिलेंडर से होने वाले दुर्घटना के बदले में बीमा किया जाता है | ज्यादातर उपभोक्ताओं को “LPG Cylinder Accident Insurance Claim Policies” की जानकारी नहीं है | इस कारण हादसा होने पर लोग बीमा का लाभ नहीं ले पाते हैं | पेट्रोलियम कंपनी (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम) की एजेंसियां अपने सिलेंडरों का बीमा कराती है | इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियां साल में एक बार अपने एजेंसी मालिकों से बीमा कंपनी के खाते में रुपये जमा करातीं हैं | वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के रसोई गैस कनेक्शन पर इंश्योरेंस ICICI Lombard के माध्यम से है |

LPG Cylinder Accident Insurance क्लेम राशि का विवरण:-

रसोई गैस सिलिंडर के साथ मिलने वाले इंश्यारेंस को दो भागों में बांटा गया है-

Section- 1

इस section के तहत LPG Cylinder की वजह से हुए हादसे में नुकसान के लिए मुआवजा देनदारी प्रति घटना 50 लाख रुपये और प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये है | यह मुआवजा इन सूरतों में देय है-

  • हादसा गैस एजेंसी के साथ पंजीकृत ग्राहक के घर पर हुआ हो |
  • पंजीकृत डीलर के परिसर में हुआ हो |
  • सिलिंडर को पेट्रोलियम कंपनी के यहां से distributor के यहां ले जाते वक्त registered transport contractor के पास होने के दौरान हुआ हादसा |
  • सिलिंडर डीलर के यहां से कर्मचारी या ग्राहक द्वारा ग्राहक के घर ले जाया जा रहा हो |
  • बीमित के द्वारा community kitchen, रेटिकुलेटेड सिस्टम्स, अन्य चीजों जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट, इरीगेशन पंप आदि में LPG की सप्लाई के दौरान |
  • पंजीकृत परिसरों में सिलिंडर को LPG installation से connect और ​disconnect करने के दौरान |
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Section- 2

इस सेक्शन के तहत ग्राहक के घर पर LPG Cylinder की वजह से हादसे में हुए जान-माल के नुकसान के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर देय है | हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपये तक का Insurance claim मिलता है | हादसे में मौत होने पर प्रति एक्सीडेंट प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है | हादसे में घायल होने पर मेडिकल खर्च के लिए प्रति एक्सीडेंट 30 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये तक होता है | साथ ही प्रति व्यक्ति 25000 रुपये तक की तुरंत राहत सहायता भी है |

व्यक्तिगत हानि और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए मुआवजा इन सूरतों में हादसे के लिए देय है-

  • भरा हुआ सिलिंडर बॉटलिंग प्लांट से बाहर ले जाया जा रहा हो |
  • ट्रांसपोर्टेशन के दौरान |
  • भरा हुआ सिलिंडर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां रखा हो |
  • सिलिंडर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से ग्राहक के घर ले जाया जा रहा हो या फिर ग्राहक के यहां से भरा/खाली सिलिंडर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां ले जाया जा रहा हो |
  • भरा हुआ सिलिंडर ग्राहक के घर पर रखा हो |
  • खाली सिलिंडर बॉटलिंग प्लांट में वापस लाया जा रहा हो |
  • बीमित के द्वारा कम्युनिटी किचन, रेटिकुलेटेड सिस्टम्स, अन्य चीजों जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट, इरीगेशन पंप आदि में एलपीजी की सप्लाई के दौरान |
  • पंजीकृत परिसरों में सिलिंडर को एलपीजी इंस्टॉलेशन से कनेक्ट और ​डिसकनेक्ट करने के दौरान |
  • शैक्षणिक संस्थानों, रिसर्च लैब्स, सरकारी/म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स, मिड डे मील स्कीम, समाज कल्याण संस्थानों जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम आदि में एलपीजी के इस्तेमाल के दौरान |
  • रेस्टोरेंट, होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, पॉल्ट्री फार्म्स, सिरेमिक इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री आदि में एलपीजी के इस्तेमाल के दौरान |
  • ग्राहक द्वारा 5 किलो का सिलिंडर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से ले जाते वक्त |

LPG Cylinder Accident Insurance में बीमा क्लेम हेतु जरूरी दस्तावेज:-

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • कोरोनर की रिपोर्ट
  • पूछताछ की रिपोर्ट
  • डॉक्टर की पर्ची
  • मेडिकल बिल |

LPG Cylinder Accident Insurance के लिए क्लेम कैसे करें:-

गैस सिलेंडर से हादसा होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है | इसके बाद संबंधित एरिया ऑफिस जांच करता है कि हादसे का कारण क्या है | अगर हादसा एलपीजी एक्सीडेंट है तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी/एरिया ऑफिस बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस को इस बारे में सूचित करेगा | इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी को क्लेम फाइल होता है | ग्राहक को बीमा कंपनी में सीधे क्लेम के लिए आवदेन करने या उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं होती |

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