MP: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 और सम्बंधित बार- बार पूछे जाने वाले प्रश्न…

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लाडली बहना योजना 2023, Ladli Bahan

Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana 2023: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुभारम्भ मध्य प्रदेश सरकार यानि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन,उनके स्वास्थ एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है|

योजना के तहत बहनो को 1000 रुपये प्रति माह दिया जायेगा एवं सालाना 12 हजार रूपये राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे। यह योजना 5 मार्च 2023 से शुरू हो गयी है जिसके लिए आवेदन की शरुआत 25 मार्च 2023 से की जावेगी । यह राज्य की महिलाओ के लिए सबसे बड़ी योजना सरकार ने शुरू की है, जो लगभग राज्य के प्रत्येक घर में पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का संछिप्त परिचय :

विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाम लाडली बहना योजना
हितग्राही मूलक है या नही
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी 2023-03-15
योजना का उद्येश्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन,उनके स्वास्थ एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है.
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना अंतर्गत पात्रता :- योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होफी जो- * मध्यप्रदेश में स्थानीय निवासी हों. * विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी. * आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्तिथि में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो.
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,पीडित महिला
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,परित्यक्ता ,विधवा ,गर्भवती महिला ,धात्री माता
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकैंप/ ग्राम/ पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से
पदभिहित अधिकारी
समय सीमा
आवेदन प्रक्रियायोजना अंतर्गत अपात्रता :- • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो. • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हूं परंतु महान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी. • जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशी रुपए 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है. • जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो • जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/संचालक सदस्य हो. • जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि(पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो. • जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रुप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो.(यहां पर परिवार का अर्थ पति-पत्नी एवं आश्रित बच्चों से) • जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) रहे हो.
आवेदन शुल्कनिःशुल्क

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के सम्बन्ध में बार -बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs):

1. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर – महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।

2.योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित की गयी है?

उत्तर- योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली, 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवंपरित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होगी।

3.क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?

उत्तर- हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिकआय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।

4. क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तर- नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।

5. योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है?

उत्तर- आयकर दाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

6. क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर. नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल/स्थानीय निकाय में नियमित / स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

7.क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगी ?

उत्तर – जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका / आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।

8. आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1000/- रु से कम प्राप्त कर रही है, तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है?

उत्तर- हाँ, 1000 रूपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जायेगा। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए उदाहरण: यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की शेष राशि जोहकर आपको दिए जायेंगे।

9.यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तर- नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।

10. यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड/निगम/मंडल / उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना का लाभ ले सकती है?

उत्तर नहीं आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

11. योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी ?

उत्तर – योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक में की गयी स्व-घोषणा ही पर्याप्त है।

12. आवेदिका को योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक कहाँ से प्राप्त होगा ?

उत्तर – पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनवाडी केन्द्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

13. आवेदिका को अपने “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि
कहाँ करानी होगी ?

उत्तर -आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि में आयोजित होने वाले कैम्प में करानी होगी।

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