महाराष्ट्र आम आदमी बीमा योजना 2019 के बारे में विस्तार से जानें

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महाराष्ट्र आम आदमी बीमा योजना

महाराष्ट्र आम आदमी बीमा योजना 2019:-

महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र https://sjsa.maharashtra.gov.in/ पर आमंत्रित किए हैं | यह ग्रामीण क्षेत्रों में 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के भूमि रहित मजदूरों के लिए केंद्र प्रायोजित बीमा और छात्रवृत्ति योजना है | लोग अब आम आदमी बीमा योजना फॉर्म PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं और लाभार्थियों की सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

आम आदमी बीमा योजना के लिए फॉर्म कलेक्टर / तहसीलदार / तलाठी के कार्यालयों में भी उपलब्ध है | मृत्यु या स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता के मामले में, लोगों को आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमा और छात्रवृत्ति लाभ प्रदान किया जाएगा |

इच्छुक वृद्ध लोग महाराष्ट्र आम आदमी बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बीमा और छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं |

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana) एक महत्वाकांक्षी बीमा और छात्रवृत्ति योजना है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित है | आम आदमी बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और विशेष सहायता (Social Justice and Special Assistance) विभाग जिम्मेदार है |

अब लोग https://sjsa.maharashtra.gov.in/ पर आम आदमी बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | आम आदमी बीमा योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

योजनाविस्तृत जानकारी
योजना का नामआम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana)
वित्त पोषित हैकेंद्र सरकार द्वारा
योजना का उद्देश्यबीमा और छात्रवृत्ति
लाभार्थी श्रेणीसभी श्रेणी के लोग
आवेदन प्रक्रियाइस योजना के तहत आवेदन कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी को प्रस्तुत किया जाता है
संपर्क कार्यालयकलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी

आम आदमी बीमा योजना की विस्तृत जानकारी के लिए Click Here

आम आदमी बीमा योजना के लिए पात्रता:-

  • आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्रों के 18-59 वर्ष की आयु के भूमि रहित मजदूरों के लिए है |
  • आम आदमी बीमा योजना के तहत ली जाने वाली प्रीमियम राशि 200/- रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य होगी | इसमें से 50% राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित है |

आम आदमी बीमा योजना के लाभ:-

मृत्यु के मामले में :-

टर्मिनल तिथि से पहले किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में, आश्वासन के तहत 30,000/- रुपये की राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगा |

दुर्घटना के मामले में:-

दुर्घटना के कारण मृत्यु पर – 75,000/- रुपये

दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता पर – 75,000/- रुपये

दुर्घटना में 2 आंखें और 2 अंग का नुकसान होने पर – 75,000/- रुपये

दुर्घटना में 1 आंख और 1 अंग का नुकसान होने पर – 37,500/- रुपये

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