झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2022:-
झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और संलेख प्रारुप से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है | इस संलेख प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी | पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा |
इसमें प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार, चित्रकार को शामिल किया गया जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों तथा दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसंस ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों | यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन शामिल हैं:-
- Editor-in-chief
- News editors
- Deputy editors
- Journalists
- Photo journalists
- Videographers
- Journalists
- Painters
उपरोक्त में से कोई भी मीडिया कर्मी जो किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैब्लॉइड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेब साइट / वेब पोर्टल) में काम कर रहा हो और जैसा कि वर्किंग जर्नलिस्ट और अन्य द्वारा परिभाषित किया गया हो समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम 1985 को झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने की तिथि:-
यह नई झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी | झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियम-2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए समूह बीमा के रूप में लागू होगा | बीमा के लागू होने की तिथि से, बीमित व्यक्ति के मीडिया प्रतिनिधि के साथ उसकी पत्नी/पति और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित और आश्रित बच्चों को लाभ मिलेगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि:-
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमित मीडिया प्रतिनिधि द्वारा क्रमश: 80 एवं 20 के अनुपात में किया जायेगा |
झारखंड पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित राशि का दावा कैसे करें:-
बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि (insured media representatives) का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा | इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी | यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा | वहीं, इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का निम्न प्रावधान किया गया है |
- दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना
- पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति
- यथा आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र |