झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना:
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना /Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana (JRKSY) को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है | यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी दी जाएगी | नई योजना (JRKSY) में लगभग 18 लाख लोग शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से आच्छादित हैं |
(JRKSY) के तहत, लाभार्थियों को प्रत्येक किलोग्राम 1 रुपये में मिलेगा | (JRKSY) के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं | लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे |
नई (JRKSY) के तहत सरकारी खजाने पर 213 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होंगे | वर्तमान में, झारखंड में लगभग 28 लाख लोग हैं जो NFSA के दायरे से बाहर हैं |
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं:-
- झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को JRKSY खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है |
- इस योजना में, गरीब लोगों को सरकार अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगी |
- यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 18 लाख लाभार्थियों को कवर करेगी।
- प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खाद्यान्न मिलेगा |
- राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर जेआरकेएसवाई योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे |
- झारखंड सरकार ULBs, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों को अलग करेगा |
- Jharkhand Rajya Khadya Suraksha Yojana के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे |
- झारखंड में इस खाद्य सुरक्षा योजना पर राज्य सरकार 213 करोड़ रुपये खर्च करेगी |
अब तक, 28 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो एनएफएसए लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी लोग जो पात्र हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं |