राज्यसभा में अमित शाह ने धारा 370 हटाने का फैसला लिआ!

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Article 370 35(A) हटाने का फैसला लिआ राज्यसभा में अमित शाह ने!

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए कैबिनेट बैठक में बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में Article 370 35(A) हटाने के लिए शिफारिश की है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा है.

किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब एसा नहीं होगा, अब केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होगा.

Article 370

Article 370 सरकार ने लिये बड़े फैसले

नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया है. जानिए कुछ अहम फैसलों के बारे मे।

  1. अनुच्छेद 370 हटेगा।
  2. अब अलग झंडा नहीं।
  3. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग किया।
  4. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल ।
  5. जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया।

अनुच्छेद 370 के हटने से क्या फायदा होगा ?

  • अभी तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था। Article 370 35(A) हटने से वहां भी अन्य राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा।
  • अभी जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी। इस राज्य का अपना झंडा भी था। 370 हटने से ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी।
  • अभी तक कश्मीर में हिंदू-सिख अल्पसंख्यकों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

क्या है धारा 370?

क्या आपको पता है की क्या है धारा 370 जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अन्य भारतीयों से अलग अधिकार देती है?

भारतीय संविधान की धारा 370 (Indian constitution act) जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है,

जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।

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