INCOME TAX 2021: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 के कुछ ही घंटे बचे जानिए कैसे फाइल करे रिटर्न:

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INCOME TAX 2021
INCOME TAX 2021 File

आज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी मौका है। वित्त मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि ITR की तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा, तारीख बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। वहीं रिटर्न फाइल होने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 3 बजे तक 5.62 करोड़ ITR फाइल हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आज रिटर्न फाइल किया है। उन्होंने रात 12 बजे तक 20-25 लाख रिटर्न और फाइल होने की उम्मीद जताई। पिछले साल 5.43 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। वहीं आखिरी दिन 4.93 लाख रिटर्न फाइल हुए थे।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे, वित्त मंत्रालय ने कहा- नहीं बढ़ेगी तारीख

आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए ITR फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं।

समय से रिटर्न फाइल करने के फायदे :

1.जुर्माने से बचाव :

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।

2. ITR दाखिल करने पर नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं:

आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

देर से ITR फाइल करने के नुकसान:

ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी।

देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

ITR फ़ार्म के प्रकार:-

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फ़ार्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है | असेसमेंट वर्ष 2021-22 में, ITR-1 से ITR-7 के लिए सात फॅार्म हैं | इनमें से कुछ फॅार्म अन्य फॅार्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं और उनके लिये अधिक जानकारी भी आवश्यक हो सकती है | इसलिए यह जानकारी लेना ज़रुरी है कि कौन सा फार्म आपके लिए उचित होगा |

  • ITR-1: इस फ़ार्म को ‘सहज’ भी कहा जाता है | सहज एक ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, एक घर संपत्ति, ब्याज या अन्य तरीको से (लॉटरी और घोड़ों की दौड़ से कमाई को छोड़कर) इनकम प्राप्त करता है और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है |
  • ITR-2: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी व्यवसाय या अन्यथा पेशे के लाभ से नहीं है |
  • ITR-3: उन अलग-अलग व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिसकी आय का स्रोत किसी व्यवसाय या पेशे के लाभ से है |
  • ITR-4: यह फार्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पेशे से अनुमानित ( तय नहीं) आय है |
  • ITR-5: यह फार्म व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है |
  • ITR-6: यह फार्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं |
  • ITR-7: यह फार्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत कर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है |

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं |
  • पोर्टल के कोने में मौजूद Login विकल्प पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • पैन कार्ड / आधार कार्ड नंबर / नेट बैंकिंग से लॉगिन करें |
  • अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी | Skip पर क्लिक करें |
  • अगले पेज पर पहुंचकर File Now पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • अपना Assesment Year चुनें और Continue पर क्लिक करें |
  • नए पेज पर फाइलिंग का मोड Online चुनें और Proceed पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • अगला पेज खुलने पर Start New Filing के विकल्प को चुनें |
  • अगले पेज पर जाकर Indivisual का विकल्प चुनकर Continue पर क्लिक करें |
  • अपना ITR फॉर्म चुनकर Proceed with ITR पर क्लिक करें |
  • रिटर्न फाइल करने के लिए जरुरी टैक्स फॉर्म का प्रकार चुनकर Proceed करें |
  • विशेष कारण से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहें हैं तो उस विकल्प को चुनकर Proceed पर क्लिक करें |
  • Pre-filled Return को validate करें इसमें पहले पर्सनल इनफार्मेशन भरें |
  • दूसरे section में अपनी Gross Total Income की जानकारी भरें |
  • इसके बाद अपने Total Deductions की जानकारी भरें |
  • अभी तक आपने कितना Tax भरा है | “Tax Paid” इसकी जानकारी भरें |
  • अभी तक चुकाए Tax की जानकारी के साथ Toll Tax Liability भरें |

जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास:-

ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी | ज्यादातर जानकारी ITR फॉर्म में भरी होती हैं. सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है |

वेरिफिकेशन न भूलें:-

सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है | इसके लिए 4 तरीके हैं-

  • आधार OTP के जरिए |
  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके |
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए |
  • ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें |

याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है |

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