हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019:-

हरियाणा के श्रमिक विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों को एक नई साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 (Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme 2019) की शुरुआत की है | इस हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 के तहत, श्रमिकों को साइकिल की खरीद के लिए 3000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड साइकिल योजना के लिए आवेदन पत्र अब भवन और निर्माण श्रमिकों (BOCW) के लिए hrylabour.gov.in पर उपलब्ध है |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों को एक साइकिल खरीदने के लिए 3,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान करना है | योजना का मुख्य आदर्श पंजीकृत श्रमिकों को काम पर जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है | पंजीकृत मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वे स्वस्थ और स्वतंत्र रहें |

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सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 (Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme 2019) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम साइकिल योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण:-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 (Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme 2019) का उद्देश्य साइकिल की खरीद के लिए पंजीकृत श्रमिकों को 3,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है | हरियाणा में साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है | इसके अलावा, श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाना चाहता है |

  • सभी उम्मीदवारों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “E-Services” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें |
  • फिर आधिकारिक श्रमिक विभाग के Homepage पर login करें और हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 निम्न शर्तों में लागू नहीं होगी-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 के तहत वित्तीय सहायता निम्न शर्तों
का पालन करना चाहिए:-

  • सभी मजदूरों की कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए |
  • यह सुविधा केवल तीन वर्ष में एक बार उपलब्ध होगी |
  • इसके अलावा, आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए |

हरियाणा राज्य सरकार इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को बिना किसी परेशानी के कार्यस्थल पर जाने के लिए साइकिल खरीदने के लिए 3000/- रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना हरियाणा राज्यके सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है | हरियाणा श्रम साइकिल योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:-

  • सदस्यता वर्ष – कम से कम 1 वर्ष
  • आवेदन की सीमा – 1
  • इस योजना के लिए – सभी
  • मृत्यु के बाद जारी – नहीं |

2 COMMENTS

    • हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जिनका सदस्यता वर्ष 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है |

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