GST Registration with Aadhaar:-

GST (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने GST पंजीकरण को और सरल व आसान बना दिया है | अब उपभोक्ता GST पंजीकरण के लिए विभिन्न दस्तावेजों की जगह केवल आधार संख्या जमा कर सकते हैं | पहले लोगों को GST पंजीकरण में विभिन्न दस्तावेज देने पड़ते थे लेकिन अब परिषद ने केवल आधार संख्या से काम चालने का फैसला किया है | आधार के इस्तेमाल से कारोबारियों को और भी कई फायदे होंगे |

GST Registration with Aadhaar

अब डीलर आधार कार्ड नंबर से GST पंजीकरण करा सकते हैं, यह निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के फिर से सत्ता में आने के बाद GST परिषद की पहली बैठक में लिया गया है | सभी कारोबारियों को GST पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर खुद को पंजीकृत करने के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति होगी |

GST परिषद ने मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया है | इसके अलावा, परिषद ने उपभोक्ताओं को दरों में कटौती के लाभों पर पारित नहीं करने वाले व्यवसायों पर 10% तक का जुर्माना लगाया है | GST परिषद ने GST शासन के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है |

GST Registration with Aadhaar

एक फॉर्म वाला नया GST return filing system, 1 जनवरी 2020 से लागू होगा | GST परिषद ने कई नई फर्मों को नामांकन प्रक्रिया में ढील दी है और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 12 अंकों के आधार नंबर के उपयोग की अनुमति दी है | आधार संख्या (Aadhaar Number) भारत के निवासियों के लिए UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी 12 अंकों की संख्या है |

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आधार नंबर द्वारा GST पंजीकरण (GST Registration with Aadhaar) :-

  • कारोबारी अब GST पोर्टल https://www.gst.gov.in/ के साथ पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड नंबर का उपयोग कर सकते हैं |
  • राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (NAA) के कार्यकाल को अतिरिक्त 2 वर्षों 30 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है | इससे कंपनियों को उपभोक्ताओं को कम GST दरों के लाभ से गुजरना होगा |
  • 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद, सरकार ने GST दर में कटौती के लाभों को पारित नहीं करने के लिए कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों से निपटने के लिए 2 साल के लिए NAA की स्थापना को मंजूरी दी थी | NAA का गठन 30 नवंबर 2017 को हुआ था और आज तक NAA ने विभिन्न मामलों और शिकायतों में 67 आदेश पारित किए हैं |
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली और मल्टीप्लेक्स में ई-टिकटिंग को मंजूरी दी गई | Electronic invoicing system को B2B लेनदेन के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा |
  • GST परिषद की बैठक में, सरकार उपभोक्ताओं पर GST दर में कटौती के लाभों को पारित नहीं करने के लिए संस्थाओं पर 10% तक की राशि का जुर्माना लगाने को भी मंजूरी दी | वर्तमान में, सरकार का अधिकतम जुर्माना 25,000/- रुपये है |
  • इसके अलावा, GST शासन के तहत वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 2 महीने बढ़ा दी गई है |

पिछली प्रणाली में, लोगों को पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और कई अन्य दस्तावेज जमा करने होते थे | आवेदक अब अपने आधार नंबर और OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करके GSTN पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए GSTN पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं |

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