ITR कैसे भरते हैं- ITR Filing on New Portal:-

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax Return File) करने के लिए हाल ही में नया पोर्टल लॉन्च किया गया | हालांकि, इसमें तकनीकि दिक्कतें आईं | लेकिन, अब इसे बनाने वाली कंपनी इंफोसिस (Infosys) का दावा है कि सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है |

इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) का दावा है कि नया पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए काफी आसान है | टैक्सपेयर्स नए पोर्टल पर आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं | नए पोर्टल में चैटबॉट और पोर्टल के मोबाइल ऐप के चलते टैक्सपेयर्स के लिए यह बेहतर अनुभव है |

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 31 दिसंबर 2021 रखी है | अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जानिए कि कैसे आप स्टेप बाई स्टेप अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं | नौकरी पेशा कुछ मिनटों की प्रोसेस में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं |

ITR को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं | हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स को ज्यादा डेटा भरना होता है, उनके लिए ऑफलाइन मोड ही ठीक है | दरअसल, एक बार में ITR फाइल करने के लिए महज 40 मिनट का समय मिलता है | ऑफलाइन मोड में फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है | क्योंकि एक्सेज/JAVA Utility डिसकांटिन्यू कर दिया गया है | आम टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन ITR फाइल करना ही ठीक है |

ITR फ़ार्म के प्रकार:-

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फ़ार्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है | असेसमेंट वर्ष 2021-22 में, ITR-1 से ITR-7 के लिए सात फॅार्म हैं | इनमें से कुछ फॅार्म अन्य फॅार्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं और उनके लिये अधिक जानकारी भी आवश्यक हो सकती है | इसलिए यह जानकारी लेना ज़रुरी है कि कौन सा फार्म आपके लिए उचित होगा |

  • ITR-1: इस फ़ार्म को ‘सहज’ भी कहा जाता है | सहज एक ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, एक घर संपत्ति, ब्याज या अन्य तरीको से (लॉटरी और घोड़ों की दौड़ से कमाई को छोड़कर) इनकम प्राप्त करता है और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है |
  • ITR-2: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी व्यवसाय या अन्यथा पेशे के लाभ से नहीं है |
  • ITR-3: उन अलग-अलग व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिसकी आय का स्रोत किसी व्यवसाय या पेशे के लाभ से है |
  • ITR-4: यह फार्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पेशे से अनुमानित ( तय नहीं) आय है |
  • ITR-5: यह फार्म व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है |
  • ITR-6: यह फार्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं |
  • ITR-7: यह फार्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत कर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है |

ITR कैसे फाइल करें. ITR कैसे भरते हैं?

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं |
  • पोर्टल के कोने में मौजूद Login विकल्प पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • पैन कार्ड / आधार कार्ड नंबर / नेट बैंकिंग से लॉगिन करें |
  • अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी | Skip पर क्लिक करें |
  • अगले पेज पर पहुंचकर File Now पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • अपना Assesment Year चुनें और Continue पर क्लिक करें |
  • नए पेज पर फाइलिंग का मोड Online चुनें और Proceed पर क्लिक करें |
ITR कैसे भरते हैं
  • अगला पेज खुलने पर Start New Filing के विकल्प को चुनें |
  • अगले पेज पर जाकर Indivisual का विकल्प चुनकर Continue पर क्लिक करें |
  • अपना ITR फॉर्म चुनकर Proceed with ITR पर क्लिक करें |
  • रिटर्न फाइल करने के लिए जरुरी टैक्स फॉर्म का प्रकार चुनकर Proceed करें |
  • विशेष कारण से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहें हैं तो उस विकल्प को चुनकर Proceed पर क्लिक करें |
  • Pre-filled Return को validate करें इसमें पहले पर्सनल इनफार्मेशन भरें |
  • दूसरे section में अपनी Gross Total Income की जानकारी भरें |
  • इसके बाद अपने Total Deductions की जानकारी भरें |
  • अभी तक आपने कितना Tax भरा है | “Tax Paid” इसकी जानकारी भरें |
  • अभी तक चुकाए Tax की जानकारी के साथ Toll Tax Liability भरें |

जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास:-

ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR संबंधी सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी | ज्यादातर जानकारी ITR फॉर्म में भरी होती हैं. सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है |

वेरिफिकेशन न भूलें:-

सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है | इसके लिए 4 तरीके हैं-

  • आधार OTP के जरिए |
  • नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके |
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए |
  • ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें |

याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है |

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