राजस्थान सरकार की फसल ऋण वितरण योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

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राजस्थान सरकार की फसल ऋण वितरण योजना

Crop Loan Distribution Scheme राजस्थान फसल ऋण वितरण योजना:-

राजस्थान सरकार फसल ऋण वितरण योजना (Crop Loan Distribution Scheme) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने जा रही है | ऐसा पहला मौका है जब सहकारिता क्षेत्र मे पेपरलैस ऋण वितरण की पहल शुरू की जा रही है | अब राजस्थान के सभी किसान पेपरलेस कृषि फसल ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों के लिए शुरू की गई फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया को पेपरलैस कर सहकारी फसली ऋण पोर्टल से ऋण वितरण की शुरूआत की जा रही है | फसल ऋण वितरण योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 3 जून 2019 से शुरू हो गए हैं |

राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से शुरू की गई यह पेपरलेस फसल ऋण वितरण योजना फसली ऋणों के वितरण में डिजिटल क्रांति (digital revolution) की दिशा में एक कदम होगा | प्रथम चरण में, फसल ऋण वितरण योजना के तहत आवेदन फार्म नियमित रूप से ऋण का भुगतान करने वाले 25 लाख सदस्य किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा |

राजस्थान फसल ऋण वितरण योजना (Crop Loan Distribution Scheme) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी उपलब्ध रहेगा | योजना के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं बहुउद्देशीय कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के माध्यम से फसली ऋण का वितरण करेंगे |

राजस्थान फसल ऋण वितरण योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

राजस्थान के किसान पेपरलेस फसली ऋण वितरण योजना (Crop Loan Distribution Scheme) के लिए अब किसान ऋण वितरण योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | सहकारी ऋण पोर्टल 3 जून से शुरू होगा, जहां किसान फसल ऋण वितरण योजना 2019 ( Crop Loan Distribution Scheme 2019) के तहत paperless कृषि ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

यह पोर्टल उन सभी किसानों को सुविधा प्रदान करेगा जो पेपरलेस फसल ऋण वितरण योजना (paperless Crop Loan Distribution Scheme) के तहत फसल ऋण लेना चाहते हैं | किसान आवश्यक जानकारी भरने के बाद किसी भी समिति या ई-मित्र केंद्र पर सहकारी फसल ऋण पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं |

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वर्ष 2018 और 2019 में फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने वाले किसानों के रिकॉर्ड की जांच के लिए किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Varification), पंजीकरण के समय ही किया जाएगा | दूसरे चरण में, अतिदेय ऋण वाले किसानों और नए किसानों का पंजीकरण किया जाएगा |

यह ऑनलाइन प्रक्रिया किसानों को बिना किसी परेशानी के आसानी से फसल ऋण लेने में सक्षम बनाती है | अब किसानों को अधिकारियों के अनावश्यक दौरे नहीं करने होंगे और न ही उन्हें अब फसल ऋण देने का अनुरोध करना होगा |

राजस्थान फसल ऋण वितरण योजना के लिए आवश्यक बातें:-

  • फसली ऋण योजना के लिए आवेदन करने से पूर्व किसान को समिति का सदस्य होना जरूरी है |
  • पंजीयन के लिए किसान का आधार नम्बर जरूरी है |
  • किसान का बचत खाता जिस सहकारी बैंक में है उसका खाता संख्या व बैंक शाखा का आईएफएससी नम्बर भी जरुरी है |
  • आवेदन पत्र में किसान के नाम पर जमाबन्दी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का विवरण देना होगा |
  • रबी एवं खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल का विवरण देना होगा |
  • समिति तथा अन्य बैंक व संस्थाओं से लिए गए या स्वीकृत हुए ऋण की जानकारी दर्ज करनी होगी |

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