फसल बीमा – PMFBY 2019 (Corp Insurance-PMFBY 2019):- PM Fasal Bima Yojana 2019
केंद्र सरकार ने “प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2019 (PMFBY)” के तहत फसल बीमा (corp insurance) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, किसान कृषि बीमा कवर के लिए और भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण उनकी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
इच्छुक किसान Insurance Premium Calculator का उपयोग कर प्रीमियम राशि की जांच भी कर सकते हैं और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं |
केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश भर में इस योजना को कार्यान्वित कर रही है | PMFBY योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2% और रबी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5% निर्धारित की गई थी पिछले फसल बीमा की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को इस कृषि बीमा / फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी |
PMFBY 2019 खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा पंजीकरण लाइनें अभी खुली हुई हैं और सभी इच्छुक किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर खरीफ फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन (PM Fasal Bima Yojana 2019):-
- सर्वप्रथम आवेदक को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा |
- यहाँ Homepage पर, “Farmer Corner – Apply for Crop Insurance by Yourself” अनुभाग पर क्लिक करें |
- Farmer Corner पर क्लिक करने पर एक नई window open होगी | यहाँ किसानों के लिए फसल बीमा पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Guest Farmer” tab पर क्लिक कर एक नया उपयोगकर्ता खाता बनाना होगा|
- जिसके पश्चात आपके सामने वर्ष 2019 के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा |
- यहां उम्मीदवारों को किसान विवरण, आवासीय विवरण, किसान आईडी, बैंक का विवरण दर्ज करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Create User” बटन पर क्लिक करना होगा |
- पंजीकरण करने के बाद, किसान शेष आवेदन पत्र भरने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके login कर सकते हैं |
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ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें:-
किसानों की सुविधा के लिए, केंद्र सरकार ने शिकायत / शिकायत पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की है | अब किसान सीधे अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जमा कर सकते हैं | इसके लिए, किसानों को शिकायत पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Complaints – Tell Us About Your Problems” अनुभाग पर क्लिक करने की आवश्यकता है |
शिकायत फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद अपनी शिकायत भेजने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें |
PMFBY 2019 के Helpline Numbers:-
- किसी भी प्रश्न के लिए, किसान 011-23382012/011-23382715/011-23382709 पर कॉल कर सकते हैं |
- किसान डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर 011-23381092 पर भी कॉल कर सकते हैं |
- सभी किसान अपनी query help.agri-insurance@gov.in पर भी लिख सकते हैं |