EWS Certificate (Economically Weaker Section) Certificate:-

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC श्रेणियों के लिए है, इस स्थिति में मोदी सरकार (BJP) ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए मूल्यवान कदम उठाए हैं और उन्होंने नई आरक्षण नीति शुरू की है | EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए है | यह प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के समान है जो किसी नागरिक की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है |

नई नीति के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण कोटा पेश किया है | जैसा कि मोदी सरकार ने देखा कि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण से संबंधित कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सामान्य वर्ग के लोग गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा की मांग कर रहे हैं |

इसलिए आखिरकार सरकार ने उनके लिए आरक्षण की समस्या के बारे में एक कदम उठाया है और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को भी आर्थिक धारा प्रमाण पत्र का लाभ प्रदान करना है |

EWS Certificate

EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को सामान्य श्रेणी का होना चाहिए |
  • अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं तो आप आरक्षण के लिए पात्र हैं |
  • अगर आपके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हैं तो आप आरक्षण के लिए पात्र हैं |
  • अगर आपके पास 1000 square feet से कम का मकान हैं तो आप आरक्षण के लिए पात्र हैं |
  • अगर आपके पास नगरपालिका में 100 yards से कम का आवासीय भूखंड है तो आप आरक्षण के लिए पात्र हैं |
  • अगर आपके पास गैर-अधिसूचित नगरपालिका में 200 yards से कम का आवासीय plot है तो आप आरक्षण के लिए पात्र हैं |

EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • आय प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
  • पैन कार्ड (अनिवार्य)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • Bank statement
  • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो |

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EWS Certificate के लाभ:-

जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में मौजूद निम्न वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर (SC/ ST/ OBC) लोगो के उत्थान के लिए सरकार ने 49.5% सीट्स पहले से ही आरक्षित कर रखी हैं | अब इस नए 10% आरक्षण योजना के बाद सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लोगो को भी शिक्षा और नौकरी में लाभ मिलेगा |

SC/ ST और OBC वालो की तरह इस EWS श्रेणी में आने वालो के लिए भी एक अलग Cutt-off निश्चित किया जायेगा जिससे उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलने में सहायता होगी |

पारिवारिक आय कैसे निर्धारित कि जाएगी:-

  • आवेदक की आय
  • माता-पिता की आय
  • आवेदक के भाई-बहन जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उनकी आय
  • साथ ही आवेदक के पति-पत्नी की आय
  • आवेदक के बच्चो जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उनकी आय |

EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • अगर आप चाहे तो अपनी नज़दीकी तहसील में जाकर वहां के तहसीलदार या SDO से बनवा सकते है |
  • आप अपने लोकल जनसेवा केंद्र में जाकर किसी भी Agent के माध्यम से भी ये सर्टिफिकेट बनवा सकते है |

जिला अधिकारी / अतिरिक्त जिला अधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं |

EWS प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करें:-

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको EWS प्रमाणपत्र फॉर्म की आवश्यकता होगी | इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी, आप इस फॉर्म को किसी दुकान से खरीद सकते हैं या आप कार्यालय से मुफ्त फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं |

EWS Certificate

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