हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची:-
हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची:- हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय विभाग, के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow & Destitute Women Pension Scheme) चलाई जा रही है | इस इस विधवा पेंशन योजना 2022 के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु वाली सभी निर्जन / निराश्रित / निराश्रित महिलाओं को 2250 /- रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे | हरियाणा के मूल निवासी अब विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, विधवा पेंशन स्थिति और लाभार्थी सूची की सूची https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर देख सकते हैं |
हरियाणा में Widow & Destitute Women Pension Scheme 2022 पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी | नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी हैं जिसमें भत्ते की दर 2000/- रुपये से बढाकर 2250/- रुपये कर दी गई है | सभी स्रोतों से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
लोग PDF प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और Widow & Destitute Women Pension Scheme 2021 के लाभों का लाभ उठाने के लिए इसे भर सकते हैं | लोग Widow & Destitute Women Pension Status और Vidhwa Pension के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं |
वित्तीय वर्ष के अनुसार पेंशन राशि का विवरण:-
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | पेंशन राशि |
1 | जनवरी 2013 से | 1000 रूपए प्रतिमाह |
2 | जनवरी 2014 | 1200 रूपए प्रतिमाह |
3 | जनवरी 2015 | 1400 रूपए प्रतिमाह |
4 | जनवरी 2016 | 1600 रूपए प्रतिमाह |
5 | नवंबर 2016, | 1800 रूपए प्रतिमाह |
6 | जनवरी 2018 | 2000 रूपए प्रतिमाह |
7 | 4 मार्च 2020 से | 2250 रूपए प्रतिमाह |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ:-
- हरियाणा में बेसहारा और विधवा महिलाओं (महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है) के लिए सहायता का लाभ|
- सरकार विधवा को 2250 रुपये प्रति माह पेंशन देगी |
- विधवा पेंशन योजना की सहायता से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
- वह आत्मनिर्भर बनेंगे |
- अब वह पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकेंगी |
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता:-
- आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए |
- आवेदक को पति, माता-पिता और बेटे के बिना विधवा महिला होनी चाहिए |
- आवेदक महिलाएं 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की होनी चाहिए |
- सभी आवेदक की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के नीचे होनी चाहिए |
- आवेदक शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड अगर कोई हो
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2022:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List.aspx पर जाना होगा |
- Homepage पर, ‘लाभार्थियों की सूची देखें / View List of Beneficiaries‘ लिंक पर क्लिक करें |
- जिसके पश्चात खण्ड/ नगरपालिका के अनुसार लाभपात्रों की सूची वाली एक नई window open होगी |
- यहाँ अपना जिला / District, क्षेत्र / Area, खण्ड / नगरपालिका / Block/ Municipality, गाँव / वार्ड / सेक्टर / Village/ Ward/ Sector, पैंशन का नाम / Pension Type, छांटने का क्रम / Sort Order दर्ज करें और “लाभपात्रों की सूची देखें” पर क्लिक करें लाभार्थी सूची देखें |
- इसके पश्चात पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड / सेक्टर, मोहल्ला / कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक / डाकघर का नाम, खाता संख्या और खाता अपलोड करने की तारीख के साथ पूरी पेंशन सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी |
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के आवदेन स्थिति:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf.aspx पर जाना होगा |
- Homepage पर, ‘आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें‘ लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात एक नई window open होगी |
- यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / Pension Id, खाता संख्या / Account No (IFSC Code के साथ) या आधार संख्या / Aadhaar Number और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं |
- अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थियों की स्थिति को देखने के लिए “विवरण देखें / View Details” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
Frequently Asked Questions:-
विधवा पेंशन योजना हरियाणा की शुरुआत कब की गयी ?
वर्ष 1980-81 में विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी |
इस पेंशन योजना के लिए राज्य की कौन सी महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र है ?
हरियाणा राज्य की विधवा एवं निराश्रित वह महिलाएं पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित है |
क्या विधवा पेंशन योजना के लिए आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी की विधवा महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र है?
हाँ आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी की वह विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2 लाख रूपए से कम है |
Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से प्रत्येक माह विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
प्रत्येक माह विधवा महिलाओं को Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से 2250 रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी
विधवा महिलाएं योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकती है ?
विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को योजना के तहत आवेदन करना होगा | महिलाएं पेंशन योजना के लिए अपने क्षेत्र के आधार पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकती है |