हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म कैसे करें ?

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Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना:-

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं | इनमें से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सीधे तौर पर मदद की जाती है | इसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की राशि सीधा किसानों के खाते में दी जाती है | वहीं श्रमिकों के लिए भी श्रम कार्ड बनाए जा रहे ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके |

इसी क्रम में हरियाणा राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना चलाई जा रही है | इस योजना की खास बात ये हैं कि इस योजना के साथ सरकार की 5 अन्य योजनाओं को कवर किया जाएगा ताकि राज्य के कमजोर आय वर्ग के किसानों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सकें |

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है | यह योजना, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है | इस योजना को चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है | इस योजना केे तहत हरियाणा के सभी EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक को सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि का लाभ प्रदान किया जाएगा |

Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi

मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के लिए पात्रता और शर्तें:-

मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए राज्य का निवासी होना जरूरी है |
• इस योजना के लिए वहीं परिवार पात्र होंगे जिन परिवारों के पास फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर है |
• जैसा कि मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना राज्य के सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों के लिए शुरू की गई है इसलिए इस योजना में शामिल होने के लिए वे किसान पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000  रुपए है |
• इस योजना से जुडऩे के लिए किसान परिवार के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत होनी चाहिए |
• इसके अलावा इस योजना में 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा |
• योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6 हजार रुपए प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा |
• परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि में निवेश किया जाएगा, जिसके खाते का विवरण ब्याज के विवरण के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा |

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मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में किन योजनाओं को कवर किया जाएगा:-

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में कैसे मिलेगा लाभ:-

मुख्यमंत्री किसान परिवार समृद्धि योजना में दो केटेगिरी बनाई गईं हैंं | जिसमें पहली केटेगिरी में 18 से 40 साल और 41 से 60 साल की उम्र की दो कैटेगरी बनाई हैं | बता दें कि इस योजना में मिलने वाला पैसा केंद्र की योजनाओं से मिलने वाले पैसे केे अतिरिक्त होगा यानि यदि किसान लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है तो वे इस योजना का भी लाभ ले सकता है |

मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि लेने के लिए पहली कैटेगरी 18 से 40 साल की उम्र वालों के लिए चार और दूसरी कैटेगरी 41 से 60 साल की उम्र वालों के लिए 2 विकल्प होंगे | लाभार्थी जैसे लेना चाहे, उसी विकल्प को चुन सकता है | इस योजना के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | योजना के अनुसार जिस किसान के नाम जमीन होगी, उसे लाभ मिलेगा | जबकि 15 हजार तक की आय वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए किसी एक सदस्य को मनोनीत करना होगा |

18 से 40 साल की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए चार विकल्प:-

मुख्यमंत्री किसान परिवार समृद्धि योजना के तहत बनाई गई दो केटेगिरी में पहली केटेगिरी में 18 से 40 साल की उम्र वाले लाभार्थियों को शामिल किया गया है | इनके लिए योजना में चार विकल्प रहेंगे | ये अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चुनाव कर सकते हैं जो इस प्रकार से हैं-

  • पहले विकल्प में लाभार्थी को सालाना 6 हजार रुपए, 2-2 हजार की 3 समान किस्तों में बैंक खाते में दिए जाएंगे |
  • दूसरे विकल्प में लाभार्थी को हर 5 साल बाद 36 हजार रुपए की राशि खाते में मिलेगी |
  • तीसरे विकल्प में 60 साल की आयु के बाद लाभार्थी को न्यूनतम 3 हजार से अधिकतम 15 हजार रुपए तक मासिक पेंशन मिलेगी | यह लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगी | 18 साल की आयु में योजना में शामिल हुए तो 60 साल की उम्र होने पर 15 हजार पेंशन मिलेगी | योजना में शामिल होते समय उम्र ज्यादा हुई तो यह कम होती जाएगी |
  • चौथे विकल्प में हर 5 साल बाद 15 से 30 हजार तक की राशि मिलेगी | इसके लिए पेंशन विकल्प भी चुनना होगा | 2 लाख रुपए का बीमा होगा | प्रीमियम सरकार देगी | केंद्र की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन अलग से मिलेगी | इसका प्रीमियम भी राज्य सरकार देगी |

41 से 60 साल की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए ये रहेंगे दो विकल्प:-

  • लाभार्थी हर साल 6,000 रुपए हर चार माह के अंतर में 2,000 रुपए की तीन समान किस्तों में दिए जाएंगे | बता दें कि ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि से अलग होगी जो राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी |
  • दूसरे विकल्प में उसे पांच साल पूरे होने के बाद 36,000 रुपए मिलेंगे |

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाले लाभ:-

  • इस योजना के तहत, सरकार 2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में हर साल 6 हजार रुपए प्रदान करेगी |
  • परिवार सम्मान निधि में प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए, आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए का बीमा लाभ दिया जाएगा |
  • वहीं स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपए का बीमा शामिल है |
  • उपरोक्त में से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के लिए 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा |
  • 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा |
  • यदि लागू हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा |
  • रुपए 55-200 प्रति माह (यानी उसकी उम्र के आधार पर लाभार्थी योगदान) की सीमा में आने वाली राशि का भुगतान पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान के कारण किया जाएगा-
  • प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYMY) या
  • प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (PMLVMY) या
  • प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
  • 18-40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा | पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए |
  • उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा | केंद्र सरकार का योगदान, जहां लागू हो, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
  • शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिजाइन किए गए परिवार भविष्य निधि में निवेश का विकल्प चुन सकता है | फंड (FPF) इस विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा एफपीएफ में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा |
  • योजना के तहत लाभार्थियों को देय राशि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तंत्र के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी |

हरियाणा किसान समृद्धि योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

हरियाणा किसान समृद्धि योजना के तहत पेंशन पाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले का मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदन करने वाले का पते का सबूत- इसके लिए राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि में से कोई एक |
  • किसान के पास खेत की जमीन के कागजात होने चाहिए |
  • इसके साथ ही किसान के पास आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, और बैंक खाता पासबुक होनी जरूरी है |

मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन:-

मुख्यमंत्री किसान परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन/ पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाना होगा | यहां से आप इस योजना के लिए आवेदन भर सकते हैं | इसमें पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार / परिवार के सदस्यों के कुछ बुनियादी विवरण जैसे कि भूमि जोत और परिवार की आय और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी देनी होगी | परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि का चुनाव करना होगा | इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र एमएमपीएसवाई वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा | फॉर्म को फैमिली आईडी और एक डायनेमिक ओटीपी (फैमिली आईडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड फैमिली हेड के मोबाइल पर डिलीवर करने के लिए) डालकर पोर्टल में लॉग इन करने के बाद प्रिंट किया जा सकता है | एमएमपीएसवाई फॉर्म को प्रिंट करने की प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्रों) और गैस एजेंसियों में भी पूरी की जा सकती है | बता दें कि पंजीकरण सीएससी, सरल और स्वयं के माध्यम से खुले हुए हैं | 

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