हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:-

हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगारों के लिएharyana gramin rozgar guarantee yojana की शुरुआत की है | इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देगी ताकि हरियाणा के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके | हरियाणा ग्रामीण रोजगार योजना के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त करवाना है | इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो इसलिए हरियाणा राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करवाना है |

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक का सृजन विकास करना है | haryana gramin rozgar guarantee yojana के तहत और कुशल शरीरिक कामगारों की मजदूरी की संपूर्ण लागत सामग्री और कुशल तथा अर्थ कुशल कामगारों को मजदूरी मुहैया कराना है | इस रोजगार उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा जिसके तहत वह अपना आर्थिक जीवन अच्छे से बिता सकते हैं इस योजना के तहत उन को रोजगार प्राप्त करने के लिए यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं है | उनको अपने ग्रामीण गांव में ही रोजगार मिलेगा जिसमे खंड कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायता अमले के वेतन तथा भत्ता कार्य जन सुविधाएं स्थित है |

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ऐसे करें?

इसमें 75% राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा | इस योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा | इस योजना के तहत ग्रामीण को निवास स्थान के केवल 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत कम से कम 50 श्रमिक उपलब्ध किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा पार्वती क्षेत्र तथा वन रोपण संबंधित निर्धारित की जाएगी | रोजगार योजना के तहत रोजगार की अवधारणा लगातार कम से कम 14 दिनों की होगी जो 1 सप्ताह के दिनों से अधिक नहीं होगा |

हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • हरियाणा पंचायत का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता का स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार रुप से समय रजिस्टर होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है |
  • आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत संयुक्त परिवार जॉब कार्ड प्राप्त करें |
  • इस योजना के लिए पंजीकरण वर्ष भर किया जाएंगे |
  • इस योजना के लिए स्त्री-पुरुष दोनों माननीय है |

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदनकर्ताओं के पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए |
  • उसके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है |
  • आवेदनकर्ता के पास SC-ST का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • राशन कार्ड की प्रति कॉपी होना अनिवार्य है |

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://www.haryanarural.gov.in/hi/haraiyaanaa-garaamaina-raojagaara-gaarantai-yaojanaa-ecaaraijaiesa वेबसाइट पर जाएं |
  • इस पृष्ठ में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर क्लिक करें |
  • जब आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे वहां पर आपको हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
  • उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप रोजगार के लिए पंजीकरण कर दोगे |
  • जब आपका रोजगार के लिए पंजीकरण हो जाएगा उसके बाद आपको ग्राम पंचायत आवेदन के आधार पर आपको एक जॉब कार्ड जारी करेगा |
  • जाब कार्ड 5 वर्ष की अवधि के लिए बाध्य होगा |
  • कोई कार्ड धारक कार्ड के गुम या नष्ट होने की स्थिति में डुप्लीकेट कार्ड के लिए दोबारा से आवेदन कर सकता है |
  • ग्राम पंचायत आवेदन पर कार्यवाही करेगी और व्यक्ति को डुप्लीकेट कार्ड जारी करेगी|
  • रोजगार से प्राप्त राशि आपको जॉब कार्ड पर ही दी जाएगी |
  • उसका पूरा व्यारा जॉब कार्ड पर लिखा जाएगा |
  • जॉब कार्ड के बिना कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा|

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