उत्तरप्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना 2021:-
उत्तरप्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना- उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंभीर बीमारी सहायता योजना नामक एक नई योजना शुरू की है | यह योजना उन लोगों के लिए है जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और गरीबी की वजह से सही प्रकार से अपनी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाते है |
गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी लेकिन अब इस योजना को स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि (CM Health Protection Fund Health Fund) के नाम से संचालित किया जा रहा है |
इस योजना का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा | इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीब लोग या मजदूर जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है, वही इस योजना का लाभ उठा सकते है |
उत्तरप्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत शामिल बीमारियां:-
- हृदय आपरेशन
- गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट
- लीवर ट्रान्सप्लान्ट
- मस्तिष्क आपरेशन
- रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन
- पैर के घुटने बदलना
- कैंसर इलाज
- Aids |
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता:-
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब हो |
- आवेदक सरकारी नौकरी पर कार्यरत न हो |
- आवेदक भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता या उसके परिवार का कोई व्यक्ति टैक्स न भरता हो |
- श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो |
- किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र |
- दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रामाणित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो |
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ:-
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज मुफ्त में करेगी |
लाभार्थी स्वयं या परिवार के किसी सदस्य का इलाज किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है |
इलाज में होने वाले खर्चे का शत प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा |
लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करवाते है तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी |
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र |
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति |
- निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र |
- दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल/बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो |
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र |
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसके लिए आपको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.upbocw.in/StaticPages/illness_help.aspx पर जाना होगा |
- यहां से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है | आप बाजार से भी आवेदन फॉर्म खरीद सकते है |
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें |
- आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी को सही प्रकार से भरें | आपको दो प्रतियों में आवेदन पत्र तैयार करना होगा |
- पूरी तरह से कम्पलीट फॉर्म लेकर आपको अपने जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा |
- जिसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी और पत्र होने पर आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे |
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