EPFO: PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें|

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PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन
PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन
  • PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन- EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है जब आप बेरोज़गार हो जाएं या रिटायर हो जाएं। बेरोज़गार होने के 1 महीने बाद EPF अकाउंट से 75% पैसा निकाला जा सकता है और उसके 1 महीने बाद बाकि का 25% भी। आप पैसा निकालने के लिए क्लेम ऑनलाइन EPF विथड्रौल फॉर्म भर कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन तभी कर सकते हैं जब आपका आधार आपके UAN के साथ लिंक होगा।

What is UAN (Universal Account Number)?

UAN का पूरा नाम Universal Account Number .यह एक यूनिक नंबर है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने EPF Account को ऑनलाइन संचालित कर सकते है और EPF में UAN लॉगिन कर सकते है | यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) नौकरी करने वाले सभी लोगों को ईपीएफओ (EPFO) द्वारा जारी किया जाता है. यह 12 डिजिट का कॉमन नंबर होता है. इस एकाउंट नंबर (Account Number) द्वारा कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फंड (PF) के बारे में जानकारी मिलती है.

ईपीएफ (EPF) के सभी मेंबर्स को उनकी सेवाओं के दौरान यूएएन (UAN) जारी किया जाता है. यूएएन 12 अंको का होता है जो ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है. आप चाहे जितनी ही नौकरियां बदलें, लेकिन यूएएन वही रहता है. ईपीएएफओ का नया मेंबर बनने पर सभी को यूएएन नंबर जारी किया जाता है.

UAN (Universal Account Number) Activate होना क्यों ज़रूरी है?

UAN activate नहीं होने से कर्मचारी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे क़ि आपके खाते में कितने पैसे है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है।
जो लोग कम्पनियो ,हॉस्पिटल्स ,,स्कूल आदि में काम करते है तो कर्मचारी भविष्य निधि के तहत उनकी महीने की आय में से कुछ हिस्से को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है | यह काम कंपनी के HR डिपार्टमेंट का होता है HR Department आपका EPF Account खोलेगा और UAN नंबर और पासवर्ड आपको प्रदान करेगा | आज के समय में यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया है |
UAN NUMBER के ज़रिये आप अपनी EPF की राशि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते है और आपके खाते में कितने पैसे है इसका भी पता कर सकते है जिसके लिए UAN का activate होना बहुत ही आवश्यक है

PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

PF Withdrawal के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा| अतः आप सभी लोग आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े|

STEP 1: सर्वप्रथम आप को मेंबर पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|

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STEP 2: UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से UAN सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें

STEP 3: फिर ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को चुनें|

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STEP 4: सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। अपने बैंक अकाउंट नंबर एंटर करे और ‘Verify’ पर क्लिक करें|

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STEP 5: इसे आगे बढ़ाने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें

STEP 6: अब ‘Proceed For Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें |

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STEP 7: यहाँ से फॉर्म का नया भाग खुलेगा जहां आपको ये जानकारी देनी होगी, उद्देश्य जिसके लिए पैसा निकाला जा रहा है, कितना अमाउंट निकालना है और साथ ही कर्मचारी का पता भी एंटर करे |

STEP 8: सर्टिफिकेशन पर टिक करें और आवेदन जमा करें|

STEP 9: आप पैसे निकालने के लिए जो उद्देश्य बताएंगें उस से सम्बंधित स्कैन दस्तावेज आपको जमा करने होंगें और साथ ही बैंक पासबुक को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा|

STEP 10: EPFO में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक सूचना भेजी जाएगी। जब आवेदन की प्रकिर्या पूरी हो जाएगी, तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आमतौर पर पैसा 15 से 20 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाता है, हालाँकि, EPFO ने अपनी और से कोई समय सीमा नहीं दी हुई है।

PF खाते से राशि निकलने के लिए शर्तें :

  • पैसा सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद निकाला जा सकता है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
  • EPF खाते से राशि निकालने की अनुमति केवल मेडिकल आपातकाल, घर खरीदने या निर्माण या उच्च शिक्षा के मामले में है|
  • EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है|
  • EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गारी का सामना करता है|
  • नए नियम के अनुसार, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। शेष को रोज़गार प्राप्त करने के बाद नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा|

ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास होना चाहिए:

  • एक्टिव UAN नंबर और पासवर्ड
  • बैंक जानकारी जो UAN के साथ जुड़ा हुआ है
  • पैन और आधार जानकारी जो EPF डेटाबेस में शामिल हो|

EPF विथड्रौल फॉर्म :

पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आपको तीन EPF विथड्रौल फॉर्म मिलेंगें।

  • PF एडवांस (फॉर्म- 31)
  • ऑनली PF विथड्रौल- फॉर्म 19
  • ऑनली पेंशन विथड्रौल- फॉर्म 10सी

EPF क्लेम स्टेटस :

EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन की स्तिथि EPF मेंबर पोर्टल पर देख सकते हैं। आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और  ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा। आपको इसके लिए कोई अन्य नंबर नहीं देना होगा। स्तिथि स्वतः डिस्प्ले होंगे लगेगी।

EPFO - MEMBER e-SEWA की Official वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ क्लिक करे।
EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट में जाने के लिए क्लिक करे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

1. अगर यूएएन पोर्टल पर Claim Settled दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है?

जब आप अपने बैंक अकाउंट में पीएफ राशि जमा करने या पीएफ खाते से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्लेम फॉर्म के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं, तो पीएफ ऑफिसर क्लेम को चेक करता है, उसे मंज़ूर करता है और उसके बाद ही पैसा जमा किया जाता है

2. पीएफ का पासवर्ड कैसे निकाले?

स्टेप 1: UAN Portal खोलिए। …
Sign In बटन के नीचे मौजूद Forgot Password लिंक पर क्लिक करिए
स्टेप 2: स्क्रीन पर दिख रहे खाली बॉक्सों में अपना UAN नंबर और कैप्चा (Captcha) भरिए
स्टेप 3: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) मंगाइए।

3. नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकाले?

मौजूदा नियमों के तहत अगर कर्मचारी 55 साल की उम्र में रिटायर (Retirement) होता है और उसके 36 महीने के भीतर जमा रकम निकालने के लिए आवेदन नहीं करता है तो पीएफ अकाउंट निष्क्रिय होगा. आसान शब्‍दों में समझें तो कंपनी छोड़ने के बाद भी पीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा और 55 साल की उम्र तक निष्क्रिय नहीं होगा

3. PF पर कितना ब्याज मिलता है?

कंपनी/ नियोक्ता भी कर्मचारी के अकाउंट में 12% का ही योगदान करता है जिसका 8.33% हिस्सा ईपीएस में और 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। EPF अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता है, इस लेख में हम बताएंगें कि वो ब्याज कितना है और कैसे कैलकुलेट होता है। ये भी पढ़ें: EPF अकाउंट से पैसे कैसे निकालें?

4. कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?

जब कोई कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सदस्य बन जाता है, तो वह भी EPS का सदस्य बन जाता है. … लेकिन, नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है. ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% है. हालांकि, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है|

5. नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?

दरअसल, ऐसा तय अवधि तक ही होता है. बता दें कि नौकरी छोड़ने के बाद पहले 36 महीने तक कोई सहयोग राशि (Contribution) जमा नहीं होने पर ईपीएफ अकाउंट निष्क्रिय खाते (In Operative Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. ऐसे में आपको अपना खाता एक्टिव रखने के लिए कुछ रकम 3 साल से पहले निकाल लेनी चाहिए

6. पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई?

यह बढ़ी हुई पेंशन पहली दिसम्बर 2021 से लागू होगी। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में हर तिमाही पेंशन की राशि भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन में भी पांच सौ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। अब उन्हें 2500 रुपये मासिक के बजाए 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।

7. पीएफ विद्ड्रॉल के लिए कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म?

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ,यहां अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। स्टेप 2: इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करें.

अधिक जानकारी प्राप्त करने कि लिए आवेदक हमारी वेबसाइट http://enterhindi.com/की मदद ले सकते है |

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