EPFO Pension Rules:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या Employee Provident Fund Organization एक ऐसी संस्था है है जो संगठित निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की भविष्य निधि को सुरक्षित करती है और उसकी निगरानी करती हैं । 20 से 20 से ज्यादा कर्मचारी होने की स्थिति में हर प्राइवेट आर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है की वह नियमानुसार कर्मचारियों के वेतन से PF काटे उतनी ही रकम मिलाकर कर्मचारी के EPFO अकाउंट में जमा कराये ये उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्यवाही के प्रावधान हैं ।
आप स्वयं भी ऑनलाइन पासबुक देखकर पीएफ का पता लगा सकते हैं की आपके EPF अकाउंट में हर माह पीएफ जमाया कराया जा रहा है या नहीं, न जमा होने की स्थिति में आप अपने एम्प्लॉयर को सूचित कर सकते हैं |और उसे जमा करने के लिए कह सकते हैं यदि फिर भी आपका पीएफ जमा नहीं होता है तो सम्बंधित कार्यालय में शिकायत भी कर सकते हैं |
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को भविष्य निधि (PF) कर्मचारी के तहत लाभ के लिए पात्र हैं | इस ईपीएफओ ( EPFO ) लाभ में, एक ईपीएफ खाताधारक को अपने ईपीएफ खाते में अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करना होता है | जबकि इसके भर्तीकर्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत अपने संबंधित ईपीएफ खातों में जमा करेंगे | यह ईपीएफ पेंशन ( EPF Pension ) योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अनिवार्य है |
EPFO Pension Rules:-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) के नियमों के अनुसार, कई ईपीएफओ लाभ हैं जो एक ईपीएफ खाताधारक के लिए पात्र हैं ! लेकिन ईपीएफओ पेंशन ( EPFO Pension ) एक ऐसा लाभ है जिससे अधिकांश ईपीएफओ ग्राहक अनजान हैं |
ईपीएफओ पेंशन ( EPFO Pension ) लाभ नियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में याद दिलाते हुए, सीएजी इंफोटेक के एमडी, अमित गुप्ता, एक सेबी पंजीकृत कर और निवेश समाधान कंपनी ने कहापहले ईपीएफओ पेंशन लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाता था | लेकिन अब यह केवल उन कर्मचारियों तक सीमित है जिनके मासिक वेतन ₹ 15,000 या उससे कम है | तो, वे कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन ₹ 15,000 या उससे कम है | अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं |
पीएस के तहत पेंशन लाभ: EPFO Pension Rules
58 वर्ष की आयु में पेंशन: 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, एक सदस्य पेंशन लाभ के लिए पात्र होता है | जब वह 58 वर्ष की आयु तक पहुंचता है | तो उसे पेंशन लाभ के लिए पात्र होने के लिए कम से कम दस साल तक सेवा करनी चाहिए | एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) योजना प्रमाणपत्र जारी किया जाता है | जिसका उपयोग मासिक पेंशन निकासी के लिए फॉर्म 10डी भरने के लिए किया जा सकता है !
मासिक पेंशन के लिए पात्र होने से पहले रोजगार छोड़ने पर पेंशन लाभ: यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु तक दस वर्षों तक अपनी सेवा जारी रखने में असमर्थ है | तो वह 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है | हालांकि, उन्हें सेवानिवृत्ति तक मासिक पेंशन भुगतान नहीं मिलेगा |
विकलांगों पर पेंशन पूरी तरह से और स्थायी रूप से: भले ही उन्होंने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी की हो या नहीं, एक ईपीएफओ ( EPFO ) सदस्य जो पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, मासिक पेंशन के लिए पात्र है | पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, उसके नियोक्ता को अपने ईपीएस खाते में कम से कम एक महीने के लिए धनराशि जमा करनी होगी ! स्थायी विकलांगता के दिन से, सदस्य मासिक ईपीएफओ पेंशन ( EPFO Pension ) के लिए उत्तरदायी होता है ! जो उसके शेष जीवन के लिए प्रदान किया जाता है |
ईपीएफओ के तहत पेंशन की गणना कैसे करें :
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) के तहत मासिक पेंशन लाभ कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और ईपीएफओ पेंशन ( EPFO Pension News ) योग्य सेवा अवधि द्वारा निर्धारित किया जाता है ! राशि की गणना के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जा सकता है |
पेंशन योग्य वेतन के लिए:
ईपीएफओ पेंशन ( EPFO Pension News) योग्य वेतन पिछले 12 महीनों की सेवा के लिए कर्मचारी का समग्र मासिक वेतन है | पिछले 12 महीनों में किसी भी गैर-अंशदायी दिन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा | और कर्मचारी को राशि का भुगतान किया जाएगा |
मान लीजिए कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 30,000 रुपये है | चूंकि नियोक्ता इस वेतन का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी के ईपीएस फंड में योगदान देता है, इस मामले में पेंशन योग्य वेतन है |
रु 30,000 x 8.33 / 100 = रु 2,499 (मासिक पेंशन राशि), वार्षिक पेंशन राशि होगी: रु 2,499 x 12 = रु 29,988 |
यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) महीने की पहली तारीख को रोजगार शुरू नहीं करता है तो उसके महीने के वेतन की गणना 30 दिनों के बजाय उसके कार्य दिवसों के आधार पर की जाएगी | यदि कोई व्यक्ति महीने की 5 तारीख को काम करना शुरू कर देता है | तो अगले 25 दिनों के लिए वेतन प्रतिदिन भुगतान की गई राशि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा | कहा जा रहा है कि ईपीएस कैलकुलेशन के लिए मासिक वेतन पूरे महीने का वेतन होगा |
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