EDUCATION PORTAL PAR ACHAL SAMPATTI KA VIVRAN UPLOAD KAISE KAREN: नमस्कार साथियो मैं हूँ विनीत और इस समय आप हैं www.enterhindi.com पर साथियो हम समय समय पर विषेश प्रकार की उपयोगी जानकारियां लाते रहते हैं इसलिए इस वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि आपको महत्त्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें परिपत्र दिनांक १५ फरवरी २०१० एवं ३ मई २०१० का उल्लेख है उक्त परिपत्र के अनुसार विभाग में कार्यरत सभी शासकीय अधिकारीयों /कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण की प्रविष्टि विभागीय वेबसाइट पर किया जाना है। इस सम्बन्ध में एजुकेशन पोर्टल पर एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है।पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात अचल संपत्ति विवरण लिंक का चयन कर सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण की प्रविष्टि कर सकेंगे।
सर्वप्रथम सामान्य विभाग प्रशासन द्वारा जारी प्रोफार्मा में सभी अधिकारी/कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उक्त जानकारी को पीडीऍफ़ फाइल में स्केनउक्त फाइल को पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफार्मा में अपलोड किया जाना ह। यह कार्य निश्चित समय में सम्पादित किया जाना है अतः आपको निर्देशित किया जाता है की आपके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण की जानकारी पोर्टल पर 5 दिवस के अंदर प्रविष्टि की जाये।
विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

सरकारी कर्मचारियों की लिए क्या होते है प्रावधान

साथियों ऐसा नहीं है की आज की वर्तमान सरकार द्वारा रातों रात यह आदेश जारी कर दिया गया है बल्कि पूर्व से ही सभी सरकारी अधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान है की वो अपनी अचल समपत्ति की जानकारी विभाग के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराएँगे तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं शासकीय सेवकों के लिए प्रावधान –

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक समस्त व्यक्तियों को लागू किये गए हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 19 (1)नमन अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान है –

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहली बार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात ऐसे अंतरालों पर, जो शासन द्वारा उल्लेखित किये जाएँ, अपनी आस्तियों दायित्यों की विवरणी निम्नलिखित के सम्बन्ध में पूर्ण विशिष्टियों देते हुए ऐसे फार्म में जो की शासन द्वारा विहित किये जाएँ, प्रस्तुत करेगा –

उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गयी या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गयी या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पत्ते या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति (यह नियम चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के लिए लागु नहीं। )

(2) संदर्भित ज्ञापन दिनांक 05/01/1994 द्वारा ये निर्देश जारी किये गए थे की प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा। यदि कोई शासकीय सेवक उपनियम में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

(3) शासन द्वारा निर्णय लिया गया है की सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का अद्द्तन अचल संपत्ति विवरण उनके विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए। विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण रखने वाले अधिकारीयों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वे देखें की उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना संपत्ति विवरण यधसमय प्रस्तुत करें एवं प्राप्त अचल संपत्ति विवरण विभाग की वेबसाइट पर सार्वजानिक कर दिया गया है । यह जानकारी प्रतिवर्ष वेबसाइट पर अद्द्तन की जाएगी|

MP एजुकेशन पोर्टल पर अचल संपत्ति विवरण की प्रविष्टि कैसे करेंगे EDUCATION PORTAL PAR ACHAL SAMPATTI KA VIVRAN UPLOAD KAISE KAREN

एजुकेशन पोर्टल में अचल संपत्ति का विवरण देने से पहले शासन या विभाग द्वारा प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है। जारी परफॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें डाउनलोड प्रोफार्मा

उक्त फार्मेट को डाउनलोड कर प्रिंट लेवें तत्पश्चात अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार प्रविष्ट कर स्केन करें तथा पीडीऍफ़ फार्मेट में उक्त प्रोफार्मा को बदल लें

STEP 1: एजुकेशन पोर्टल पर जाएँ http://www.educationportal.mp.gov.in/
एजुकेशन पोर्टल पर अचल संपत्ति की प्रविष्टि के लिए सर्प्रथम आपको एजुकेशन पोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ पर जाना होगा। अब एजुकेशन पोर्टल अपने यूनिक कोड एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें यदि आप एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड भूल गया हैं तो यहाँ क्लिक करें
STEP 1: MY HOME
अब नीचे दिए गए चित्र के अनुसार आपको डैशबॉर्ड स्क्रीन पर दिखेगा जिसमें आपको लेफ्ट कार्नर में MY HOME लिंक पर क्लिक करना है
STEP 2: ई सेवा पुस्तिका पर क्लिक करे
अब मुख्य पृष्ठ में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और ऑनलाइन सेवाएं सेक्शन में जाकर ई सेवा पुस्तिका लिंक पर क्लिक करे
STEP 3: UPLOAD FILE
अब आप UPLOAD FILE मीनू में आपको UPLOAD YOUR ANNUAL PROPERTY RETURN की लिंक में क्लिक करना है
STEP 3: UPLOAD PDF FILE
अब आप देखेंगे की स्क्रीन पर कुछ निर्देश दिए गए हैं अतः नियमानुसार सत्र का चयन करते हुए अचल सम्पति प्रोफार्मा की प्रविष्टि को अपलोड पीडीऍफ़ में अपलोड करें यदि आप केवल मोबाइल से फोटो लेकर अपलोड करेंगे तो वह फील अपलोड नहीं होगी अतः आपको अचल सपत्ति प्रोफार्मा को भरकर स्केन करें और फिर पीडीऍफ़ में चेंज करेंगे तभी अपलोड कर पाएंगे | जिअसे ही आप विवरण अपलोड कर देंगे तो आपकी फलिए सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी है इस प्रकार का मैसेज स्क्रीन पर आएगा
निर्देश:
1 : कृपया अचल संपत्ति के विवरण को PDF Format में ही अपलोड करें!
2 : कृपया अचल संपत्ति के विवरण पेज को अपलोड करने से पहले फाइल का साइज़ जांच ले !
3 : अचल संपत्ति के विवरण पेज का साइज़ 200 KB (Kilo Bytes) से अधिक का नहीं होना चाहिए!”
4 : सभी प्राप्त प्रपत्रों को black & white मे 75 DPI या 150 DPI Resolution मे स्कैन करा कर 150-200 KB तक की PDF फ़ारमैट फ़ाइल को Portal पर अपलोड करें |
5 : स्कैन करते समय ध्यान दे की फ़ाइल को black and white मे ही स्कैन किया जा रहा है एवं RESOLUTION की सेटिंग 75DPI या 150 DPI ही है। इन सेटिंग्स से फ़ाइल 150 से 200 KB तक की है बनेगी। छोटी फ़ाइल को अपलोड करने मे भी कम समय लगेगा| |
STEP 3: PRINT RECIEPT
अब जैसे ही आप दोबारा अचल संपत्ति प्रविष्टि को अपलोड करने की कोशिश करेंगे फ़ो आपको नीचे एक मैसेज दिखाई देगा अचल संपत्ति के विवरण की PDF फ़ाइल पहले से ही सर्वर पर अपलोड की जा चुकी है | क्या आप इसे दुबारा से अपलोड करना चाहते है? यदि आप दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो फिर से सत्र का चयन करते हुए पीडीऍफ़ फाइल को लिंक करते हुए अपलोड कर सकते हैं

विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

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