E-Shram Portal: E-Shram के अंतर्गत आने वाली सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, जानिए इनके बारे में

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E-Shram Portal
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E-Shram Portal: देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जाती है | जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके |

लेकिन काफी सारे श्रमिक ऐसे होते है जो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र तो होते है लेकिन किसी कारणवश वह योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं | ऐसे सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Yojana Portal) का शुभारंभ किया गया है | इस पोर्टल पर सभी श्रमिकों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी |

E Shram Yojana के माध्यम से 38 करोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो कि आधार से जोड़ा जाएगा | जिससे मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को एक साथ जोड़ा जाएगा |

पोर्टल पर श्रमिक का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित जानकारी आदि दर्ज की जाएगी | श्रमिकों को एक साथ जोड़ने के साथ-साथ इस पोर्टल के माध्यम से उनको कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी | सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक 12 अंकों का ई कार्ड प्रदान किया जाएगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा | इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा |

सरकार के द्वारा शुरू किए गए e Shram Portal Registration के बाद और संगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PMSMY) , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) इत्यादि जैसी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा और इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज लगभग ₹200000 तक का होता है |

E Shram Portal कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा | जिससे कि उन को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होगी | इसके अलावा डेटाबेस के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लांच करने एवं उनका बेहतर संचालन करने में भी सहायता प्राप्त होगी | ई-श्रम पोर्टल का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा |

पिछले माह सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था | इस पोर्टल पर अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है | इस बात की जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है |

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करवाने के लिए विभिन्न शिविरों का भी आयोजन कर रही है | ऐसे ही एक शिविर का आयोजन 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में किया गया |

E Shram Yojana Portal के अंतर्गत शामिल सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं :-

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) (वृद्धावस्था संरक्षण) :

  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं |
  • लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है |
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है |

पात्रता :

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील, रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार आदि)
  • 18-40 वर्ष का आयु वर्ग
  • मासिक आय 15,000/- रुपये से कम हो और EPFO/ESIC/NPS(सरकारी वित्त पोषित) स्कीम का सदस्य नहीं है |

लाभ:

  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3,000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं |
  • लाभार्थी की मृत्यु पर, पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं |
  • यदि पति और पत्नी, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं, तो वे 6000/- रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के पात्र होंगे |

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) :

  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
  • लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है |
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समानमिलानयोगदान का भुगतान किया जाता है |

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल हों याजो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि हों |
  • 18-40 वर्ष की आयु
  • EPFO/ESIC/PM-SYM में शामिल न हों |
  • वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो |

लाभ:

योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं |

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना : Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana (PMJJBY)

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग का हो |
  • आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो |
  • बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति |
  • 330/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम |

लाभ:

  • किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • 18 से 70 वर्ष कीआयु वर्ग का हो |
  • आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो |
  • बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हेतु सहमति
  • 12/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम |

लाभ:

  • दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये |

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध |

अटल पेंशन योजना : Atal Pension Yojana :

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • 18-40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए
  • बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए |

लाभ:

  • अंशदाता अपनी पसंद से 1,000-5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है |
  • संचित राशि पति/ पत्नी को दी जाएगी या यदि पति/ पत्नी की भी मृत्यु हो गई है तब नामिती को दी जाएगी |

नोट: यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध |

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):-

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं |
  • कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है |
  • जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न हैं |

लाभ:

  • प्रत्येक महीने 35 कि.ग्रा. चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न हेतु पात्र है |
  • प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वननेशन-वनराशनकार्ड (ओएनओआरसी) को लागू किया जा रहा है |

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण : Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G)

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • कामगार सहित कोई परिवार, जिसमे 15 और 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है |
  • कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है, वह प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है |
  • जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न हैं |

लाभ:

लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है |

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) – वृद्धावस्था संरक्षण : National Social Assistance Programme (NSAP) -Old age Protection

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं हैं |

लाभ:

  • विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान |
  • राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन 1000/- रुपये से 3000/- रुपये तक है |

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना : Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)

पात्रता:

  • ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क/पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है
  • कच्ची दीवारों और छत वाले एक कमरे में रहने वाले परिवार
  • ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष की आयु के भीतर कोई सदस्य नहीं है
  • एक परिवार जिसमे कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो और एक विकलांग सदस्य हो
  • मैला ढोने वाले परिवार
  • भूमिहीन परिवार जो अपने परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं |

लाभ:

द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तकका निःशुल्कस्वास्थ्य कवरेज |

बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना : Health Insurance Scheme for Weavers (HIS)

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो |
  • सभी बुनकर, चाहे वह पुरुष हों या महिला, “स्वास्थ्य बीमा योजना” के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं |

लाभ:

लाभार्थी 15,000/- रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं | चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है- प्रसूति प्रसुविधा (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा)- 2500/- रुपये, नेत्र उपचार– 75/- रुपये, ऐनक–250/- रुपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती-4000/- रुपये, आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होमीयोपैथिक/ सिद्ध- 4000/- रुपये, अस्पताल में भर्ती (पूर्व एवं पश्चात सहित)-15000/- रुपये, शिशु कवरेज-500/- रुपये, बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा- 7500/- रुपये |

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम : National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC):

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले में शामिल व्यक्ति |

लाभ:

यह योजना सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को SCA/RRB/राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और भारत और विदेशों में शिक्षा हेतु किसी भी व्यवहार्य आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है |

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना : Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana:

पात्रता :

  • एक भारतीय नागरिक होना चाहिए|
  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए |
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच |
  • संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि|

लाभ :

  • 3000/- माह रुपये की सुनिश्चित पेंशन।
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान।

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना : Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers :

पात्रता:

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए |
  • प्रत्येक परिवार से एक, पहचान किए गए मैला ढोने वाला, (जैसा कि पैरा 2.3.1 में परिभाषित किया गया है) 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता (ओटीसीए) या समय-समय पर यथा संशोधित राशि के ओटीसीए के लिए पात्र होंगे |

लाभ:

हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों (जैसा कि पैरा 2.3.2 में परिभाषित किया गया है) को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा समय-समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षणों की सूची से स्वयं की पसंद का निःशुल्ककौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 3,000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) का मासिक वजीफा या समय-समय पर यथा निर्धारित कोई राशि NSKFDCद्वारा प्रदान की जाएगी |

Frequently Asked Questions (FAQs):-

1. क्या UAN कार्ड की कुछ वैधता होती है?

यह जीवन भर के लिए मान्य है |

2. क्या कर्मचारी को हर साल यूएएन कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है?

यदि जानकारी में परिवर्तन होता है या कोई अन्य विवरण अद्यतन किया जाता है, तो श्रमिक को अवश्य ही कार्ड को फिर से प्रिंट करें |

3. क्या NDUW में e shramik registration के लिए कार्यकर्ता को कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, श्रमिकों को नए पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन CSC से बनवाने पर श्रमिक को 20 रुपये की राशि का भुगतान करेगा |

4. यदि कर्मचारी आयकर नहीं दे रहा है लेकिन रिटर्न दाखिल कर रहा है। क्या वह योग्य है?

हाँ, श्रमिक इस मामले में रजिस्टर प्राप्त कर सकता है |

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