दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020, ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक:-
दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020– दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे सार्वजनिक वाहन चालकों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है | दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए राजधानी में सभी वाहन चालक ऑनलाइन आवेदन करके इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं | दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए सभी वाहन चालक 27 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
यह ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना सिर्फ एक बार के लिए है मतलब 5,000 रूपये वित्तीय सहायता केवल एक बार ही मिलेगी | इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा |
पूरे देश भर में कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से सभी कार्य क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलने वाली 5 हजार रूपये सहायता बहुत ही मायने रखती है |
दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- चालकों को सबसे पहले दिल्ली के परिवहन विभाग के transport.delhi.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर “Application For Financial Assistance by Para Transit Vehicle Owners” के लिंक पर क्लिक करना है | Direct Link: http://164.100.94.244/cvfa/
ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा जिस पर आपको नीचे दिये गए “Click Here” के लिंक पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए आपको अपना ‘Driving License No.‘, ‘PSV badge No.‘ डाल कर “Submit” के बटन पर क्लिक करना है।
- ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकरी को भर कर सबमिट कर देना है जिससे आपका ऑनलाइन पंजीकरण प्रोसैस पूरा हो जाएगा |
- Driving License Number, PSV badge No. और Aadhaar Card नंबर की वेरीफीकेसन होने के बाद 5 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी |
दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV Badge) बिल्ला नंबर
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड नंबर |
दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- इस योजना का लाभ केवल ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा।
- आवेदक को पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला नंबर (PSV Badge No.) होना चाहिए।
- दिल्ली सरकार की इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है |
- अगर किसी भी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त हुआ है वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं |
हेल्पलाइन नंबर : 011-23930763 / 011-23970290 (सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 तक)