Delhi Death Certificate:-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Delhi Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |

इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | Delhi Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है |

मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है | दिल्ली राज्य मे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करते है तो आप ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नि:शुल्क मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

  • Delhi Death Certificate की आवश्यकता मृतक का बैंक खाता बंद करवाने मे पड़ती है |
  • मृतक का राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड से नाम कटवाने में |
  • मृतक की पत्नी की विधवा पेंशन चालू करवाने में |
  • जमीन या जायदाद से संबंधित कार्य आदि |
  • LIC से पैसा प्राप्त करने के लिए |
  • मृतक की पत्नी या बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • मृतक व्यक्ति दिल्ली प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तथा इस बात का उसके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए |
  • इसकी पहचान के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी |
  • आधार कार्ड का भी होना आवश्यक है क्योंकि ये एक आधिकारिक दस्तावेज़ है और इससे ही व्यक्ति की पहचान की जाती है |
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई हैं तो डॉक्टर द्वारा लिखित प्रमाण पत्र,अगर गांव में हुई है तो ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है |
  • मृतक व्यक्ति का पहचान पत्र |

दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार की Municipal Corporation Of Delhi की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mcdonline.gov.in/ पर जाना होगा |
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको 3 अलग – अलग पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां आपको अपने एरिया के नीचे Click Here का Option दिया गया तो आपको यहां पहले पॉइंट वाले के नीचे click here के option पर क्लिक कर देना है जैसा कि आपको नीचे Screen Short में भी दिखाया गया है |
Delhi Death Certificate
  • अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको कुछ scroll करने के बाद Registration Of Birth And Death Certificate के दिए गए Option पर क्लिक करना है |
  • अब यहां आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां आपके सामने दिल्ली मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा एक फॉर्म मिलेगा जिसमे पूछी गयी जानकारी जैसे मरने वाले व्यक्ति का नाम, माता – पिता का नाम, पता में गावँ, तहसील, जिला आदि जैसी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही – सही भर लेनी है |
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर लेना है और फॉर्म को नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है |
  • अब आपके द्वारा किये गए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो चुका है और यहां आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी जिसे आपको नॉट करके रख लेना है |
Delhi Death Certificate

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