दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021:-

दिल्ली मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Parivar Arthik Sahayata Yojana) ऑनलाइन पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Home/Index.html पर शुरू की गई है |

अब आवेदक आधिकारिक ई जिला दिल्ली सरकार पोर्टल पर मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Parivar Arthik Sahayata Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित कोरोनावायरस प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया:-

  • e-District Delhi portal पर पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • ई-डिस्ट्रिक्ट User Id और Password का उपयोग करके Login करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • Login करने के बाद, आवेदक ऑनलाइन Apply Online पर क्लिक कर सकते हैं और फिर Services menu के लिए आवेदन कर सकते हैं |
  • आगे आवेदकों को Apply बटन पर क्लिक करना होगा जो कि मौजूद है
    • a.Department of Social Welfare-“Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-Monthly financial assistance to the family of the deceased”.
    • b.Department of Revenue-“Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-One time Ex-gratia payment”.
  • आवेदन फॉर्म भरें और Submit करें |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “Citizen’s Corner” अनुभाग के तहत “New User” लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://edistrict.delhigovt.nic.in/in/en/Account/Register.html लिंक पर क्लिक करें |
  • फिर दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार दिखाई देगा |
दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना

यहां उम्मीदवार दस्तावेज़ प्रकार का चयन कर सकते हैं, अपना “आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र” दस्तावेज़ संख्या, कैप्चा दर्ज कर सकते हैं, घोषणा पर टिक कर सकते हैं और दिल्ली मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Continue” बटन पर क्लिक कर सकते हैं: –

  • उसके बाद आप पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आसानी से पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं |

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सफल पंजीकरण के बाद ही, आवेदक लॉगिन और बाद में आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं |

दिल्ली COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए पात्रता:-

Component (A):- Monthly financial assistance to the family of the deceased

Situation (Death of working member of the family due to covid-19)Eligible DependentAmountRemarks
पतिपत्नीRs. 2500 for lifeपात्र होने पर पत्नी को विधवा पेंशन भी मिल सकती है
पत्नीपतिRs. 2500 for lifeNIL
एकल माता-पिता (अन्य माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है (या तो कोविड के कारण या अन्यथा) / अलग / तलाकशुदा)25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चामृतक माता-पिता के प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा (इन मामलों में यदि एक माता-पिता की मृत्यु कोविड से हुई और दूसरे की मृत्यु पहले के वर्षों में हुई)
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई (जहां उनमें से कम से कम एक की मृत्यु कोविड के कारण हुई)a) 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा |
b) संतान न होने की स्थिति में पिता या माता |
a) 25 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये
b) पिता या माता के मामले में जीवन भर के लिए (केवल एक को सहायता मिलेगी)
पात्र होने पर पिता और माता इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं |
अविवाहित कामकाजी बेटा / बेटीपिता या माताRs. 2500 for lifeपात्र होने पर पिता और माता इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं |
भाई / बहनआश्रित भाई / बहन यदि वे शारीरिक या बौद्धिक रूप से विकलांग हैंRs. 2500 for lifeशारीरिक या बौद्धिक रूप से विकलांग भाई-बहन कमाने वाले के साथ रहना और उस पर निर्भर रहना

List of Documents for Component A:-

मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण
मृत्यु प्रमाण पत्र
कोविड से मौत का सबूत
मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
आवेदक के बैंक खाते का विवरण
विकलांग आश्रित सहोदर के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र
आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आवश्यकतानुसार अन्य |

Component (B) – One time Ex-Gratia payment to the family of deceased

किसी भी मरीज की मृत्यु के मामले में, जो Covid positive रहा है, या तो हॉस्पिटल में या घर पर, मृतक के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी | यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि मृतक परिवार का कमाने वाला था या नहीं | यह अनुग्रह राशि COVID-19 महामारी के कारण हुई सभी मौतों को कवर करेगी, 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रति मृत्यु दी जाएगी |

List of Documents for Component B :-

मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण |
मृत्यु प्रमाण पत्र
कोविड की मौत का सबूत
मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
आवेदक के बैंक खाते का विवरण |

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