Chhattisgarh Death Certificate:-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Chhattisgarh Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |

इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | Chhattisgarh Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है | मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है | छत्तीसगढ़ राज्य मे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करते है तो आप ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नि:शुल्क मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

  • मृतक के जरूरी दस्तावेज़ जैसे- PAN Card,आधार कार्ड,पहचान पत्र,ड्राइविंग लेसन्स आदि को निरस्त करने में इसका उपयोग किया जाता है | जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सके |
  • ज़मीन स्थान्तरण संबंधी काम को करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है |
  • व्यक्ति तो मृत्यु हो चुकी है तो उसके बैंक खाते में जमा पैसा उसके परिवार के व्यक्ति निकल सकते है।ऐसे बैंक के नियम होते है | तो इसके लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है |
  • मृतक बैंक खाते को बंद भी इसकी मदद से करवा सकते है |
  • मृतक द्वारा कराए गए बीमा तथा जीवन बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के परिवार जनों को इसकी जरूरत होगी |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर हुई है तो घर प्रधान या चैयरमैन द्वारा लिखित पत्र और अगर हॉस्पिटल में हुई है तो CMO या किसी मुख्य डॉक्टर द्वारा लिखित पत्र का होना आवश्यक है |
  • आवेदक की पहचान का कोई प्रूफ जैसे – राशन कार्ड,आधार कार्ड,पहचान पत्र,Voter Id कार्ड आदि की भी आवश्यकता होती है |
  • आवेदक की पहचान के लिए दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो |
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका स्थायी निवास पत्र का भी होना आवश्यक है |

छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ CG E-District की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do?Back=Relogin# पर जाना होगा |
  • जिसके बाद आपके Home Page पर तीन Logo दिखाई देंगे | जिसमें से आपको “नागरिक” वाले logo का चयन करना होगा |
Chhattisgarh Death Certificate
  • जिसके बाद आपके सामने एक नया page खुल जायेगा। जहां आपको “Click Here For New Registration” के ऊपर क्लिक करना है |
Chhattisgarh Death Certificate
  • अब आपके सामने एक पेज खुल जायेगा । जहां आपको पूछी गयी जानकरी को सही प्रकार भरना है |
  • जिसके बाद Submit कर देना है |
  • जिसके बाद आपके Email Id पर User Id और Password आएगा |
  • अब आपको इसका उपयोग करके Login कवर लेना है |
  • जिसके बाद आपको अगले पेज पर जाकर “सभी सेवाएँ” देखें के Option का चयन करना है |
  • इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाने वाली सभी सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी। जिसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन” के ऑप्शन को चुनना होगा |
  • जिसके बाद आपके सामने एक Page खुल जाएगा | जहां आपको जरूरी जानकारियों को भरना है तथा जरूरी दस्तावेज़ों को Upload करना होगा |
  • अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा.जिसमें आपको Application Number दिया गया होगा | जिसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है |

छत्तीसगढ़ आवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की ऑनलाइन जांच कैसे करें:-

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ CG E-District की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do?Back=Relogin# पर जाना होगा |
  • अब आपको“आवेदन की स्थिति” के विकल्प का चयन करना है |
  • यहां आपको Application Number दर्ज करना है। और फिर Submit कर देना है |
  • ऐसा करते ही आपके आवेदन की आवेदन स्थिति आपके सामने खुल जायेगी |
  • अधिक जानकरी के लिए आप विभाग के Toll Free Number 0771-4013758 पर कॉल करके संपर्क कर सकते है |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here