बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Status:-
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Status– बिहार के समाज कल्याण विभाग ने मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | इस मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 400/- रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में जबकि 80 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 500/- रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जायेंगे|
सभी नागरिक अब https://www.sspmis.in/ पर बिहार मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में संशोधित Universal Old Age Pension योजना शुरू की है | किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म से संबंधित सभी बुजुर्ग मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के लिए पात्र होंगे |
ऐसे लोग जिन्हें पहले से राज्य या केंद्र सरकार के तहत चल रही किसी पेंशन योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा वही मुख्मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के लिए पात्र होंगे | अन्य सभी राज्यों में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों, BPL परिवारों, विकलांग व्यक्तियों या विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है | लेकिन बिहार में यह मानदंड हटा दिया गया है और सभी वरिष्ठ नागरिक लागू हैं |
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री बृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Status आवेदन की स्थिति:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.in/ पर जाना होगा |
- होमपेज पर “Search Application Status” के लिंक पर क्लिक करना है | Direct Link: https://www.sspmis.in/SearchOnlineBeneficiary
- जिसके बाद लाभार्थी Beneficiary ID, Sanction No., Account No., Aadhar Number, Mobile no. के माध्यम से MVPY की आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं |
अगर आपको ऊपर बताये गए स्टेप्स के जरिये वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो User Manual को पढ़ सकते हैं |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- उम्मीदवार को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक यूनिवर्सल वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हैं |
- वे सभी वरिष्ठ नागरिक जो सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं |
- बिहार में किसी भी जाति, समुदाय और धर्म के वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री वृंदावन पेंशन योजना (MVPY) के लिए पात्र हैं |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि
- न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष
- राशन पत्रिका
- Address Proof
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए Helpline Number:
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल करें|