वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितिया बनती जा रही है कि विभिन्न कारणों से कामकाजी एवं व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाये अपना कार्य छोड़ देती है, जैसे विवाह होने के पश्चात ऐसी महिलाय घर परिवार संभालने के उद्देश्य से अपने व्यवसायिक कैरियर का परित्याग कर देती हैं, राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 3 वर्षो में ऐसी 15000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने तथा वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के सहयोग से ” बैक टू वर्क” योजना प्रारम्भ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गयी है उक्त योजना के क्रियान्वयन में महिला आधिकारिता विभाग, सीएसआर संस्था, राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी|
30 नवंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिये राज्य सरकार की ‘बैक टू वर्क’ योजना को मंज़ूरी दी है।
जागृति: बैक टू वर्क योजना के प्रमुख बिंदु :
- उल्लेखनीय है कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’ योजना लेकर आई है।
- इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हज़ार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो महिलाएँ कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोज़गार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोज़गार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान ‘बैक टू वर्क’ योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
जागृति: बैक टू वर्क योजना हाइलाइट्स :
योजना का नाम | बैक टू वर्क योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान राज्य सरकार |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
जागृति: बैक टू वर्क योजना के उद्देश्य :
- कामकाजी एवं व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं के विभिन्न कारणवश जॉब छोड़ देने के कारन उत्पन्न करियर गैप को दूर करना |
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी महिलाओं का क्षमता वर्धन करना |
- जॉब प्रदाता एवं जॉब हेतु इक्छुक महिलाओं के लिए सेतु के रूप में कार्य करना व् समन्वय करना |
- ऐसी महिलाये जो की कार्य स्थल पर जाने / जाकर कार्य करने हेतु इक्छुक / सक्षम नहीं है उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करना|
- प्रशिक्षण, रोजगार श्रजन एवं नवाचारों द्वारा, जॉब से किसी कारणवश पृथक हो चुकी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर उन्हें आर्थिक स्वालम्बन की ओर पुनः अग्रसर करने का प्रयाश करना|
- महिला अधिकारिता विभाग व् सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार से जुड़ने की इक्छुक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित करना|
जागृति: बैक टू वर्क योजना हेतु पात्रता :
- जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो|
- किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया हो |
- राजस्थान का निवासी हो|
जागृति: बैक टू वर्क योजना के लिए प्राथमिकता :
निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में प्राथमिकता दी जाएगी :
- विधवा
- परित्यक्ता
- तलाकशुदा
- हिंसा से पीड़ित महिला|
राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज आपके सामने खुलेगा इस होम पेज पर आपको बैक टू वर्क स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज में योजना का आवेदन पत्र आपके सामने खुलेगा।
- इस आवेदन पत्र में बुझी हुई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन पत्र के साथ पूछे गए जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें।
- आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी मिलेगा।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :
1. जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है?
जागृति बैक टू वर्क योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा उन सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जो महिलाएं पहले नौकरी कर रही थी और परिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ चुकी है, या कोविड-19 में महिलाओं की नौकरी जा चुकी थी। अब उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा Jagriti Bank Work Scheme के अंतर्गत जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी।
2. बैक टू वर्क योजना का लाभ कौन सी महिलाओं को मिलेगा?
जागृति बैक वर्क योजना के अंतर्गत जो महिलाएं विधवा, तलाकशुदा, परित्याग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
3. राजस्थान बैक टू वर्क योजना में लाभार्थी कौन होंगे
बैक टू वर्क योजना में राजस्थान की महिलाएं लाभार्थी होंगी
4. राजस्थान बैक टू वर्क योजना किसने शुरू की?
बैक टू वर्क योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की।
5. राजस्थान बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य क्या है?
उस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। जिससे वह निजी क्षेत्र में सहायक हो सके।