उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) की शुरुआत की है | इस सरकारी योजना के तहत गरीब बेरोजगार युवा खादी क्षेत्र में व्यवसाय कर सकते हैं या अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) खासतौर पर गरीब बेरोजगार युवाओ के लिए शुरू की गई है | उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना (UP Employment Generation Scheme) को लागू किया था |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) के तहत बेरोजगार युवा उद्यमी को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी | इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को शहरों की ओर नई तकनीक के लिए प्रोत्साहित करने और गांवों में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है |
इच्छुक उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं |
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-
- उम्मीदवारों को सबसे पहले खादी ग्रामोद्योग विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक http://cmegp.data-center.co.in/ पोर्टल पर जाना होगा | वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक करना है |
- जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां पर “Applicant Registration Form” में पूछी गई जानकारी जैसे की ‘Aadhaar No.’, ‘Name’, ‘Mobile No’ को भरना है |
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद नीचे दिये गए ‘Register’ बटन पर क्लिक करना है |
- ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार को लॉगिन करना होगा |
- जिसके बाद ‘Dashboard’ में दिये गए ‘My Application’, ‘Upload Document’, ‘Final Submission’ सभी स्टेप्स को पूरा करके मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है |
उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद यूपी सरकार द्वारा पूरी वेरिफिकेशन होने पर बैंक द्वारा लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
- योजना के लिए केवल बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकते है |
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति (SC/ST/OBC) के युवाओं को शामिल किया जाएगा |
- आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक (Pol.Tech) संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण कर चुके बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी |
- यदि युवा ने कहीं पर काम किया है तो अनुभवी होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- प्रोजेक्ट प्लान की पूरी समरी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जाति प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक योग्यता
- आयु प्रमाण
- जहां पर व्यवसाय शुरू करना है उस इकाई स्थान की प्रमाणित प्रमाण पत्र की कॉपी जो कि ग्राम प्रधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप दिशा-निर्देश पढ़ सकते हैं या फिर 2208321/2208310/2208313/2207004 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं |
[…] उत्तर प्रदेश मुख… […]