हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2019:-
हरियाणा के श्रमिक विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों(सुपुत्री) की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विवाह सहायता योजना 2019 (Marriage Assistance Scheme 2019) की शुरुआत की है | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड शादी से 3 दिन पहले मजदूरों की बेटियों की शादी (तीन दिन पूर्व) के लिए 50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
सभी पंजीकृत मजदूर जिनके बच्चों की शादी हो रही वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म https://hrylabour.gov.in/ पर भर सकते हैं | बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रदत्त यह सहायता राशि हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत 51,000/- रुपये के अलावा प्रदान की जाएगी |
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता एक ही परिवार में 3 बेटियों की शादी तक मजदूरों को दी जाएगी | इस तरह कोई भी असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक (BOCW) अपनी बेटियों की शादी पर 1,01,000/- रुपये की कुल सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं |
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण:-
हरियाणा श्रम कल्याण विवाह सहायता योजना 2019 (Marriage Assistance Scheme 2019) का उद्देश्य बेटियों की शादी पर पंजीकृत मजदूरों को 50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है |
- सभी उम्मीदवारों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा |
- Homepage पर, “E-Services” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें |
- फिर आधिकारिक श्रमिक विभाग के Homepage पर login करें और हरियाणा श्रम कल्याण निधि मातृत्व लाभ योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें |
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हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2019 का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2019 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन कर सकते हैं:-
- सभी मजदूरों की कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए |
- पहचान पत्र की प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र संख्या सहित पूरा विवरण आवेदन पत्र जमा करने की तारीख उसमें दर्ज होनी चाहिए |
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र एक आवश्यक दस्तावेज है |
- सभी उम्मीदवारों को एक स्व-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी अन्य सरकार /विभाग। / बोर्ड / निगम से कोई सहायता नहीं मिल रही है |
- उन सभी पंजीकृत महिला मजदूरों के पति जिनके पति किसी भी बोर्ड / विभाग / निगम से पितृत्व लाभ ले रहे हैं पात्र नहीं हैं |
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-
- सदस्यता वर्ष – कम से कम 1 वर्ष
- आवेदन की सीमा – 3 बेटियों तक
- इस योजना के लिए – सभी
- मृत्यु के बाद जारी – नहीं |
सभी पंजीकृत मजदूरों को सुपुत्री शादी की पर अब श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत 50,000/- रुपये और कन्यादान योजना के तहत 51,000/- रुपये प्रदान किए जायेंगे |