MP Yuva Swabhiman Yojana 2019 मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना:-
मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (MP Yuva Swabhiman Yojana 2019) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आमंत्रित किया है | यह योजना रोजगार की तलाश कर रहे शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए शुरू की गई है | इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को हर वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा |
मध्यप्रदेश सरकार की यह युवा स्वाभिमान योजना (Yuva Swabhiman Yojana) यह सुनिश्चित करेगी कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले | बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए यह एक प्रमुख रोजगार गारंटी योजना (Employment Generation Scheme) है |
मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (Madhya Pradesh Yuva Swabhiman Yojana) 2019 की घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की थी | इस योजना के तहत युवाओं को 100 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा | यह योजना शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और कमजोर वर्गों (EWS) के युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना (Employment generation scheme) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के समान है |
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- उम्मीदवारों को सर्वप्रथम MP युवा स्वाभिमान योजना के आधिकारिक पोर्टल http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर दाईं ओर मौजूद “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात ‘नवीन पंजीकरण’ के अंतर्गत “पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने युवा स्वाभिमान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा | यहां उम्मीदवार को अपनी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जाति आदि | सभी विवरण ठीक से भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
- आवेदक की आयु 21 से 30 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
- परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक का अपना व्यवसाय नहीं होना चाहिए |
- आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
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