EPF एक निवेश योजना, है जो हर नौकरीपेश कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी ईपीएफ खातधारकों के अंशदान का रखरखाव करता है। ईपीएफ सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
नियमों के मुताबिक जिस कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना अनिवार्य है। ईपीएफ पर जो भी योगदान कटता है वह सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी के लिए होता है, इस पर सिर्फ कर्मचारी का ही अधिकार होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना नवम्बर 15, 1951 में की गयी थी | इसकी स्थापना कारखानों और अन्य संस्थानों में कार्यरत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए की गयी थी | कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास उन सभी कार्यालयों और कारखानों को रजिस्टर करना पड़ता है जहाँ पर 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं |« Back to Glossary Index