Corporate Tax क्या है? जानिए कुछ खास बाते आपके फायदे की
वित्त मंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर के बाद शामिल की गई नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां 15 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान कर सकती हैं। इसका मतलब है कि नई निर्माण कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 17.01 प्रतिशत होगी, जो सभी अधिभार और उपकर को मिलाकर होगी.
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है। यह #MakeInIndia को एक बड़ी प्रेरणा देगा, दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा, अधिक नौकरियां पैदा करेगा और 130 करोड़ भारतीयों के लिए जीत होगी।
Corporate Tax क्या है?
दोस्तों आप क्या आपको पता है की Corporate Tax क्या है? दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स कंपनियों पर लगाया जाता है. यह किसी प्राइवेट, लिमिटेड, लिस्टेड व अनलिस्टिेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है. आइए आपको बताते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरों में क्या बदलाव हुआ है?
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कॉरपोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम जरिया होता है. बता दें कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान सभी घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर लागू होगा. सरकार आयकर अधिनियम 1961 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लेकर आई है।
कॉरपोरेट टैक्स से आप पर क्या असर होगा?
दोस्तों कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से कंपनियों पर टैक्स बोझ घटेगा. इससे कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, कंपनियां अब फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है. विस्तार की नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है. जिससे फायदे होंगे.
कॉर्पोरेट टैक्स की विशेषताएं
विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा। यह किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है। इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी तरह की छूट/प्रोत्साहन नहीं लेंगे। सरचार्ज और उपकर को मिलाकर कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 25.17% होगी। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
इसके साथ ही एसडीजी को प्रोत्साहन करने के मकसद से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त संस्थाओं (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी के संरक्षण में स्थापित) के लिए भी योगदान दे सकेंगे।
कॉरपोरेट टैक्स सरकार के हर साल के रेवेन्यू का एक अहम जरिया होता है. बता दें कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान सभी घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर लागू होगा. आइए आपको बताते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरों में क्या बदलाव हुआ है? आप और अधिक जानकरी के लिए https://pib.gov.in/ पर जासकते हैं.
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