Voter ID Card ME NAAM KAISE JUDWAYEN : भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किये ब्यक्तियोको दिया जाता है , मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र[2] देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है । यह अन्य उद्देश्यों जैसे मोबाइल फोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है । यह भूमि या वायु द्वारा नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है । इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC)के रूप में भी जाना जाता है । इसे मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था ।
मोर्चे पर, EPIC में मतदाता का नाम, उनके द्वारा चुने गए एक रिश्तेदार का नाम (जैसे उनके पिता या माता), और मतदाता की तस्वीर के साथ मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है। कार्ड के पीछे मतदाता के घर का पता छपा होता है, साथ ही उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हस्ताक्षर की एक छवि होती है। पीठ में मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्र का भी उल्लेख होता है। नई श्रृंखला में एक ‘भाग संख्या’ भी होती है, जो मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची का पता लगाने में मदद करती है।
मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं
- सामान्य मतदाता- देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, सामान्य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है
- https://www.nvsp.in/ पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।
मतदान करने के लिए ऑनलाइन पजीकरण कैसे करे
https://www.nvsp.in/ पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।
यह कैसे पता करें कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं?
आप मत डालने करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं इसे देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप मत डालने देने के पात्र हैं, अन्यथा, आपको https://www.nvsp.in/ पर पंजीकरण करना होगा।
मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने की अपेक्षाएं:
आप मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, यदि आप:
- एक भारतीय नागरिक हैं
- आपने निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख अर्थात 1जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
- साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग / मतदान क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ आप पंजीकरण कराना चाहते हैं।
- एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं
ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करवाएं:
- आप ऑफलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। दो प्रतियों में प्ररूप 6 भरें। प्ररूप 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है
- संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें